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हरियाणा में बंद होंगे फ्लेवर्ड हुक्का बार, शुरू हुआ 5 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान

फरीदाबाद: हरियाणा में अब हुक्का बार प्रतिबंध होंगे और रोक के बावजूद हुक्का बार चलने और फ्लेर्वड हुक्का परोसने वाले को 5 साल की सजा और 5 से 10 हज़ार का जुर्माना होगा। सरकार ने बीती 26 जनवरी सोमवार को यह विधेयक पास कर दिया था। जबकी गांव की चौपाल पर गुड गुड़ाए जाने वाले परंपरागत हुक्के पर यह प्रतिबंध नहीं होगा।

प्रदेश के लोगों ने सरकार के इस फैसले का तहे दिल से स्वागत किया है। फरीदाबाद के एडवोकेट हेमराज कपासिया ने कहा कि यह सरकार की एक बहुत अच्छी पहल है क्योंकि स्कूल कॉलेज के बच्चे हुक्का बारो में बैठकर जहां अपना भविष्य बर्बाद कर रहे हैं वहीं उनकी पढ़ाई लिखाई भी पीछे छूट जाती है। उन्होंने कहा कि सरकार मैं जो 5 साल की सजा का प्रावधान किया है,

उसे बढ़ाकर 10 साल कर देना चाहिए क्योंकि 5 साल की सजा में यह ऑफेंस बेलएबल हो जाता है । वहीं अन्य लोगों ने भी सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है उनका कहना था कि फ्लेवरेट हुक्का सेहत पर असर डालता है और सरकार की इस शक्ति से इन पर अंकुश लगेगा और बच्चों का भविष्य सुरक्षित होगा। स्थानीय लड़की गुंजन ने कहा कि यह एक अच्छी पहल है सरकार को चाहिए कि हुक्का ही नहीं अन्य नशो पर भी सरकार सख्त कदम उठाए।

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