रानियां: रानियां पुलिस ने गांव रामपुर थेहड़ी निवासी सुखप्रीत सिंह पुत्र हरभगवान की शिकायत पर सुखजीत सिंह, परमिंद्र कौर, मिलन व तेजिंद्र सिंह के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 406, 420 के तहत मामला दर्ज किया है। अपनी शिकायत में सुखप्रीत सिंह ने बताया कि आरोपी इमिग्रेशन का कार्य करते है। सुखजीत अपने बारे में यूके का पीआर धारक बताता है। वह परमिंद्र कौर पत्नी सुखजीत सिंह, मिलन निवासी कोटकपुरा के साथ मिलकर लोगों को विदेश भेजने का काम करता है। उसने इंग्लैंड जाने के लिए आरोपियों से संपर्क साधा तो उससे 20 लाख रुपये की मांग की। बताया कि उसे यूके का वर्क परमिट दिलवा देंगे।
उसने विश्वास करके आरोपियों को 15 लाख 30 हजार रुपये अदा कर दिए। आरोपियों ने उसे 31 जुलाई 2024 को चंडीगढ़ में वीएफएस ऑफिस इमिग्रेशन के लिए गए, वहां उनके दस्तावेजों को फर्जी करार दे दिया गया। उसने आरोपियों को फोन किया तो उन्होंने फोन ही नहीं उठाए। जब उसने कोटकपुरा वाले पत्ते पर संपर्क साधा तो एक सप्ताह के भीतर उसके पैसे वापस खाते में डालने की बात कहीं। लेकिन न पैसे लौटाए और न ही फोन उठाते है। आरोपियों ने सोची समझी साजिश के तहत उसे विदेश भेजने के नाम पर 15 लाख 30 हजार रुपये की धोखाधड़ी की है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्जकर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।