गुरुग्राम: हरियाणा के गुरुग्राम जिले में पुलिस ने शहर की एक नामी सोसायटी में 52 फ्लैट मालिकों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस अब सभी फ्लैट मालिकों के खिलाफ विदेशी अधिनियम के तहत कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। सभी मालिकों से पूछताछ की जाएगी और उन्हें जांच में शामिल किया जाएगा। मंगलवार को भोंडसी थाना पुलिस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सोसायटी को दी गई सुरक्षा की जांच कर रही थी, तो लापरवाही सामने आई। जानकारी के अनुसार, मंगलवार को भोंडसी थाना पुलिस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दी गई सुरक्षा की जांच करने सोहना रोड स्थित सेंट्रल पार्क सोसायटी धुनेला पहुंची।
52 फ्लैट के मालिकों कों विदेशियों को किराए पर देना पड़ा भारी,
पुलिस कर्मियों ने सोसायटी के स्टेट मैनेजर से सोसायटी में रहने वाले लोगों के बारे में जानकारी मांगी। रिकॉर्ड चेक करने पर पता चला कि सोसायटी के जे-टावर में 52 मालिकों ने विदेशियों को अपने फ्लैट किराए पर दे रखे हैं। किराया देने के बाद फ्लैट मालिकों की ओर से पुलिस को कोई जानकारी नहीं दी गई और न ही विदेशी अधिनियम के तहत सी-फॉर्म भरा गया। पुलिस जांच में पता चला कि सोसायटी में काफी समय से विदेशी नागरिक रह रहे हैं। पुलिस की ओर से विदेशी नागरिकों के बारे में भी जानकारी जुटाई गई। पासपोर्ट व वीजा संबंधी सभी दस्तावेज पूरे पाए गए। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 52 फ्लैट मालिकों के खिलाफ भोंडसी थाने में मामला दर्ज किया है। सभी मालिकों को नोटिस देकर बुलाया गया है। सभी की जांच कर जानकारी ली जाएगी। इनके द्वारा विदेशी नागरिकों को कब से फ्लैट किराए पर दिए गए थे।
पुलिस को सूचना देना अनिवार्य है : पुलिस प्रवक्ता
पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि यदि कोई विदेशी नागरिक उनके होटल, मकान, गेस्ट हाउस या फ्लैट में रुकता है तो इसकी सूचना पुलिस को देना अनिवार्य है। विदेशी नागरिक अधिनियम की धारा 7 के तहत सी फार्म भरें। नियमों का उल्लंघन करने पर विदेशी नागरिक अधिनियम की धारा 14 के तहत 5 साल तक की सजा का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति एफआरआरओ की वेबसाइट indianfrro.gov.in पर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी कर ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से सी फार्म भर सकता है।