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हरियाणा मंत्रिमंडल ने हिसार के चार गांवों के लिए भूमि स्वामित्व नीति को दी मंजूरी

चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए हरियाणा निवासियों के अधिकारों को सशक्त बनाने और सुरक्षित भूमि अधिकार सुनिश्चित करने के उद्देश्य से गांव ढंढूर, पीरांवाली, ङिारी (चिकनवास) और बबरान (बस्ती और डिग्गी ताल) चार गांवों में रहने वालों को आवासीय भूमि या भूखंडों का मालिकाना देने वाली नीति बनाने को मंजूरी दे दी गई है। नीति के तहत 31 मार्च 2023 तक राजकीय पशुधन फार्म हिसार से संबंधित 1873 कनाल 19 मरला भूमि पर निर्मित आवास वाले लोग स्वामित्व अधिकार के लिए पात्र होंगे।

जिन लोगों ने 250 वर्ग गज तक की भूमि पर निर्माण किया है, उन्हें 2000 रुपये प्रति वर्ग गज का शुल्क चुकाने के बाद मालिकाना हक दिया जाएगा। जिन लोगों ने 250 वर्ग गज से लेकर एक कनाल तक के क्षेत्र में निर्माण किया है, उन्हें 3000 रुपये प्रति वर्ग गज का भुगतान करने पर मालिकाना हक मिलेगा। साथ ही एक कनाल से चार कनाल तक की संपत्ति वाले परिवारों को 4000 रुपये प्रति वर्ग गज के हिसाब से भुगतान करना होगा। नीति के तहत मालिकाना हक के लिए अधिकतम अनुमानत प्लॉट का आकार चार कनाल तक है।

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