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हरियाणा के मुख्यमंत्री सैनी ने राज्य भर में गौशालाओं के लिए 88.5 करोड़ रुपये के अनुदान की घोषणा की

कुरुक्षेत्र (हरियाणा): हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शनिवार को राज्य भर की गौशालाओं के लिए 88.50 करोड़ रुपये के अनुदान की घोषणा की, जिससे गौवंश के कल्याण और संरक्षण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई गई। कुरुक्षेत्र में एक सभा को संबोधित करते हुए, मुख्यमंत्री ने 2014 से गौशालाओं के लिए बजटीय सहायता में वृद्धि पर प्रकाश डाला।

सैनी ने कहा, “2014 में हरियाणा में गौशालाओं का बजट केवल 2 करोड़ रुपये था। लेकिन आज मुझे खुशी है कि मैं कुरुक्षेत्र जिले की 19 गौशालाओं को चारे के लिए 1.80 करोड़ रुपये का अनुदान दे रहा हूं और आज ही हरियाणा की सभी गौशालाओं को 88.50 करोड़ रुपये की राशि दी जाएगी…”

सैनी ने आगे बताया कि पिछले एक दशक में, “राज्य सरकार ने पंजीकृत गौशालाओं को चारे के लिए 270 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। नवीनतम अनुदान के साथ, यह कुल राशि 358.50 करोड़ रुपये तक पहुँच गई है।”

मुख्यमंत्री ने आगे कहा, “हमारी सरकार गौमाता के लिए चारा उपलब्ध कराने और उनकी सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।” इससे पहले, मुख्यमंत्री सैनी ने चंडीगढ़ में दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना (दयालु) के तहत 2,020 परिवारों को 76 करोड़ रुपये वितरित किए।

मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा, “आज का कार्यक्रम परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु से प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करने के लिए आयोजित किया गया है। एक मुख्यमंत्री दयालु योजना है। पंडित दीन दयाल योजना के तहत उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके तहत आज 2,020 परिवारों के खातों में 76 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता भेजी गई है।”

उन्होंने बताया कि आज से पहले, दयालु योजना के तहत कुल 1,380 करोड़ रुपये वितरित किए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा, “1 अप्रैल, 2023 को इस योजना के शुरू होने के बाद से, आज से पहले 36,351 परिवारों को 1,380 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी जा चुकी है। पिछले महीने, मैंने 118 करोड़ रुपये वितरित किए थे।”

इस योजना के तहत, 1,80,000 रुपये सालाना कमाने वाले परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु या विकलांगता होने पर, उसे 5 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास की वेबसाइट के अनुसार, 6 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष की आयु तक के परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु या स्थायी विकलांगता पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम हो।

यह योजना व्यक्ति की मृत्यु या स्थायी विकलांगता के समय उसकी आयु के आधार पर सहायता प्रदान करती है।

इस योजना के तहत, 6 वर्ष से अधिक और 12 वर्ष तक की आयु के लिए 1 लाख रुपये, 12 वर्ष से अधिक और 18 वर्ष तक के लिए 2 लाख रुपये, 18 वर्ष से अधिक और 25 वर्ष तक के लिए 3 लाख रुपये, 25 वर्ष से अधिक और 45 वर्ष तक के लिए 5 लाख रुपये और 45 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष तक की आयु के लिए 3 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

नायब सिंह सैनी ने यह भी घोषणा की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 अगस्त को दिल्ली-एनसीआर और हरियाणा के लिए 11,000 करोड़ रुपये की लागत वाली छह सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे।

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