चंडीगढ़: हरियाणा सरकार 5 जुलाई, 2024 से हरियाणा सरकार, मान्यता प्राप्त राज्य बोर्डों या विश्वविद्यालयों से संबद्ध स्कूलों, कॉलेजों और संस्थानों के सभी विद्यार्थियों (लड़के और लड़कियों दोनों) को 150 किलोमीटर तक मुफ्त बस पास की सुविधा प्रदान कर रही है।
परिवहन विभाग की ओर से इस सुविधा में कोई बदलाव नहीं किया गया है तथा यह पहले की तरह ही लागू रहेगी। हालांकि पिछली सरकार के समय विद्यार्थियों को 60 किलोमीटर तक रियायती बस पास की सुविधा उपलब्ध थी।