Site icon Dainik Savera Times

हरियाणा: नाबालिग बेटी से बलात्कार के लिए व्यक्ति को 25 वर्ष के कारावास की सजा 

हिसार: हरियाणा में हिसार की एक अदालत ने मंगलवार को 50 वर्षीय व्यक्ति को 2018 में अपनी नाबालिग बेटी से बलात्कार के आरोप में 25 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।फास्ट ट्रैक अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार मेहता ने फैसला सुनाया। उन्होंने दोषी पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। उप जिला अटॉर्नी नरेंद्र कुमार के अनुसार अदालत ने 19 अगस्त को व्यक्ति को दोषी ठहराया था और सजा देने के लिए मंगलवार का दिन तय किया था।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, पीड़िता ने अपनी शिकायत में कहा था कि घटना के समय वह 15 साल की थी और 11वीं कक्षा में पढ़ती थी। उसने कहा कि उसका पिता शराब पीता था और उसकी मां से लड़ता था, जिसके कारण उसकी मां घर छोड़कर राजस्थान में अपने माता-पिता के साथ रहती थीं। शिकायत में पीड़िता ने आरोप लगाया कि 11 जून 2018 को उसके पिता ने शराब के नशे में दुष्कर्म किया।अभियोजन के अनुसार एक दिन लड़की के पेट में दर्द हुआ, जिसके बाद उसके गर्भवती होने का पता चला। इसके बाद उसे जबरदस्ती गर्भपात की गोलियां दी गईं।अभियोजन पक्ष के अनुसार एक दिन जब लड़की की मां वापस लौटी तो पीड़िता ने उसे घटना के बारे में बताया, जिसके बाद वह थाने पहुंची और अपने पिता के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। शिकायत के आधार पर भारतीय दंड संहिता और बच्चों का यौन शोषण से संरक्षण संबंधी पॉक्सो अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई।
Exit mobile version