हिसार: सात साल पुराने नशा तस्करी के मामले में लोहारी राघो निवासी जय सिंह को अदालत ने दोषी करार दिया है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. दयानंद भारद्वाज की अदालत 25 अगस्त को दोषी को सजा सुनाएगी।
सदर थाना पुलिस ने वर्ष 2018 में रायपुर रोड स्थित टी-प्वाइंट पर नाकाबंदी के दौरान एक कैंटर से भारी मात्रा में गांजा बरामद किया था। तलाशी में 30 कट्टों में कुल 9 क्विंटल गांजा मिला। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत कुल सात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
जांच के मुताबिक, पुलिस को सूचना मिली थी कि गांव रायपुर से हिसार की ओर एक कैंटर में भारी मात्रा में नशीला पदार्थ ले जाया जा रहा है। नाकाबंदी के दौरान जब कैंटर को रोकने का इशारा किया गया, तो चालक पीछे हटने की कोशिश करने लगा। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए कैंटर को रुकवाया और चालक समेत अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया।
गिरफ्तार किए गए आरोपियों में हांसी निवासी जगदीश राजेंद्र उर्फ नाडू, लोहारी राघो निवासी जय सिंह, हांसी निवासी हरीश उर्फ पव्वा, राजबीर, सोहन लाल उर्फ जोरा, और राजबीर (डाटा निवासी) शामिल थे। वहीं, बलजीत (सिसाय निवासी) मौके से फरार हो गया था।
अदालत ने शुक्रवार को इस मामले में जय सिंह को दोषी ठहराया। अदालत में सुनवाई के दौरान सभी साक्ष्य पेश किए गए और पुलिस द्वारा बरामद किए गए गांजा की पुष्टि की गई। बाकी आरोपियों के खिलाफ अलग से कानूनी प्रक्रिया जारी है।

