हरियाणा में 20 साल पुराने निजी स्कूलों को फार्म नंबर-दो भरने से मिली मुक्ति

चंडीगढ़: प्रदेश में वर्ष 2003 से पहले चल रहे मान्यता प्राप्त स्कूलों को रिव्यू के नाम पर फार्म नंबरदो नहीं भरना पड़ेगा। अब यह फार्म केवल 10 वर्ष पुराने स्कूलों से ही भराया जाएगा। इसमें भी विभिन्न बिंदुओं पर राहत दी गई है। इस बाबत शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को आवश्यक दिशा.

चंडीगढ़: प्रदेश में वर्ष 2003 से पहले चल रहे मान्यता प्राप्त स्कूलों को रिव्यू के नाम पर फार्म नंबरदो नहीं भरना पड़ेगा। अब यह फार्म केवल 10 वर्ष पुराने स्कूलों से ही भराया जाएगा। इसमें भी विभिन्न बिंदुओं पर राहत दी गई है। इस बाबत शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए है। हरियाणा प्राइवेट स्कूल संघ ने इसे संघ के संघर्ष की जीत करार देते हुए स्कूल शिक्षा मंत्री कंवरपाल व विभाग के उच्चाधिकारियों का आभार व्यक्त किया है। साथ ही मांग की है कि वंचित स्कूलों को भी रिव्यु के मामले में पूरी राहत दी जाए। संघ के प्रदेशाध्यक्ष सत्यवान कुंडू ने बताया कि अभी हाल ही में शिक्षा विभाग ने प्राइवेट स्कूलों की मान्यता को रिव्यु कराने का पत्र जारी किया था। इसे लेकर संघ ने कड़ा एतराज जताते हुए संबंधित अधिकारियों व स्कूल शिक्षा मंत्री के संज्ञान में अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी।

फार्म नंबर-दो केवल नई मान्यता के समय ही भराया जाता है। वहीं जब प्राइवेट स्कूल हर वर्ष फार्म नंबर-छह भरते हुए पूरी जानकारी पहले ही विभाग को मुहैया करा रहे हैं तो फिर रिव्यु के नाम पर उनसे दोबारा फार्म नंबर-दो भरवाने का कोई औचित्य नहीं था। इस मामले में अब शिक्षा विभाग ने नया पत्र जारी करते हुए अप्रैल 2003 से पहले के मान्यता प्राप्त स्कूलों को पूरी तरह से राहत दी है। उन्हें यह फार्म दोबारा नहीं भरना पड़ेगा। वहीं 10 साल पुराने अन्य स्कूलों के लिए भी इस फार्म का सरलीकरण करे हुए अंडर टेकिंग व पैलेज मनी सहित विभिन्न बिंदुओं पर राहत दी गई है। साथ ही उन्हें मान्यता की समीक्षा के लिए 31 मार्च 2024 तक राहत दी गई है। उन्होंने मांग की है कि विभाग इन स्कूलों को भी रिव्यु के नाम पर पुराने स्कूलों की तरह पूरी तरह से राहत दे ताकि वे निर्बाध रूप से बच्चों की पढ़ाई जारी रख सकें।

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