कैथल (प्रदीप हरित) : सैशन जज रितु वाईके बहल की अदालत ने जान से मारने के प्रयास के एक मामले में दो लोगों को दोषी करार देते हुए सातसात साल की कैद और 36-36 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर 6 महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
इस बारे में संजय वासी गांव बुच्ची ने थाना पूंडरी में 21 जनवरी 2023 को धारा 323, 307, 506, 34 के तहत मुकदमा नंबर 17 कायम करवाया था। अभियोजन पक्ष की ओर से मुकदमे की पैरवी डीडीए जसबीर ढांडा ने की। जसबीर ढांडा ने बताया कि 19 जनवरी 2023 को शिकायतकर्ता संजय शाम करीब 5 बजे बिजली के कार्य हेतु राजू की दुकान पर गया था।
इसी बीच सुरेन्द्र उर्फ जाखड़ व बबली वासी बुच्ची वहां आए और संजय को गालियां देते हुए लाठियां मारनी शुरू कर दी। हमलावरों ने कहा कि तुङो राजीनामा ना करने का मजा चखाते हैं। शोर सुनकर संजय का भाई सुरेश आया तो बबली व सुरेन्द्र धमकी देते हुए वहां से चले गए। उसके भाई व परिवार के लोगों ने उसे हस्पताल में दाखिल करवाया।
आरोप है कि इससे पहले भी सुरेन्द्र व बबली ने संजय के घर में घुसकर मारपीट की थी जिसमें संजय के भाई कुलदीप व माता कमला देवी को चोटें आई थी। इस संबंध मे थाना पूंडरी मे केस दर्ज है। संजय का यह भी आरोप है कि आरोपियों ने उसके भाई सुरेश को खेत में जाते समय ट्रेक्टर से रौंदने का प्रयास भी किया था व मारपीट की थी जिसकी रपट थाना पूंडरी मे दर्ज है। इस शिकायत पर केस दर्ज करके पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया और चालान अदालत के सुपुर्द कर दिया।
मामले में कुल 13 गवाह एग्जामिन करवाए गए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपने 33 पेज के फैसले में सैशन जज रितु वाईके बहल ने गवाहों और सबूतों के आधार पर सुरेन्द्र और बबली को मारपीट व जान से मारने की धमकी देने का दोषी पाया तथा 7-7 साल के कारावास व 36-36 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।