कुरुक्षेत्र। जिला नगर आयुक्त अमन कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का उद्देश्य शहर के पथ-विक्रेताओं को आर्थिक मजबूती देना है। इसके तहत पात्र स्ट्रीट वेंडर अपना पंजीकरण करवाकर ब्याज सब्सिडी के साथ बिना सिक्योरिटी ऋण प्राप्त कर सकते हैं। आयुक्त के अनुसार इच्छुक रेहड़ी-फड़ी वाले नगर परिषद कार्यालय में जाकर अपना रजिस्ट्रेशन पूरा कर 15 हजार, 25 हजार और 50 हजार रुपये तक के लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस योजना में लाभार्थियों को सात प्रतिशत ब्याज सब्सिडी भी दी जाती है।
डीएमसी कार्यालय की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक, एक बार पंजीकरण होने के बाद वेंडरों और उनके परिवार के सदस्यों को प्रधानमंत्री स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम के तहत संचालित आठ प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं का भी लाभ मिल सकेगा। इनमें प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री जन-धन योजना, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, वन नेशन वन राशन कार्ड, जननी सुरक्षा योजना और प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना जैसी योजनाएं शामिल हैं।
नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी राजेश ढांडा ने जिले के सभी स्ट्रीट वेंडर्स से अपील की है कि वे समय पर पंजीकरण कराकर इन सभी सरकारी सुविधाओं का लाभ उठाएं।
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