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महिला को स्वावलंबी बनाने के लिए दिया जा रहा 1.50 लाख तक का ऋण

सिरसा: हरियाणा सरकार द्वारा महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए व्यक्तिगत ऋण योजना के तहत 1.50 लाख रुपये तक ऋण उपलब्ध करवाया जाता है।

हरियाणा महिला विकास निगम के जिला प्रबंधक सुदेश कुमारी ने बताया कि इसमें हरियाणा महिला विकास निगम की ओर से अनुसूचित जाति की महिला को 25 हजार रुपये तथा जनरल व ओबीसी की महिलाओं को 10 हजार रुपये की राशि अनुदान के रूप में दी जाती है। योजना का लाभ लेने के लिए महिला की वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम होनी चाहिए। महिला की आयु 18 से 60 वर्ष होनी चाहिए, महिला हरियाणा की स्थायी निवासी हो।

उन्होंने कहा कि इस योजना में सिलाई कढ़ाई, करियाणा ब्युटी पार्लर कॉस्मेटिक शॉप कपड़ा कार्य, रेडिमेन्टस मनिहारी इत्यादि कार्य शामिल है। इच्छुक महिलाएं आवेदन करने के लिए हरियाणा महिला विकास निगम, सिरसा कार्यालय में संपर्क करें।

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