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कैथल में अफीम तस्कर को 10 साल की सजा, डेढ़ लाख जुर्माना

March 28, 2024

कैथल में अफीम तस्कर को 10 साल की सजा, डेढ़ लाख जुर्माना

कैथल: अतिरिक्त जिला एवं सत्न न्यायाधीश तथा विशेष अदालत एनडीपीएस संगीता राय सचदेव की अदालत ने अफीम रखने के एक दोषी को 10 साल के कठोर कारावास और डेढ़ लाख रु पये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर 6 महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। इस बारे में 27 नवंबर 2020 को थाना राजौंद में एनडीपीएस एक्ट की धारा 18-सी के तहत मुकदमा नंबर 267 दर्ज किया गया था। शिकायत पक्ष की ओर से केस की पैरवी करते हुए उप जिला न्यायवादी जय भगवान गोयल ने बताया कि एचसी गुलाब सिंह व सुखदेव सिंह, एलएचसी रेखा रानी चालक ईएचसी अनूप कुमार गश्त करते हुये नीमवाला बस अड्डे पर हाजिर थे।

वहां एक गुप्तचर ने पुलिस को सूचना दी कि रामकुमार निवासी अर्जुन नगर कैथल अफीम बेचने का धंधा करता है। वह कुछ समय पश्चात बाईक से ग्राहक की तलाश में अफीम बेचने के लिये राजौंद आएगा। इस पर पुलिस ने बस अड्डा किच्छाना मेन कैथल राजौंद मार्ग पर नाकाबन्दी करके आने जाने व्हीकलों को चैक करना शुरू किया। करीब 10 मिनट बाद एक बाईक नंबर एचआर08 जैड-4449 आती दिखाई दी। पुलिस ने बाईक रोक कर उसके चालक का नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम रामकुमार निवासी अर्जुन नगर कैथल बताया।

जब ड्यूटी मिजस्ट्रेट के सामने उसकी तलाश ली गई तो उसके पास से 100.41 ग्राम अफीम बरामद हुई। इस पर पुलिस ने रामकुमार को गिरफ्तार करके उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 18-सी के तहत के दर्ज किया तथा चालान अदालत में पेश किया। अदालत ने दोनों पक्षों को गौर से सुनने के बाद अपने 36 पेज के फैसले में रामकुमार को अफीम रखने का दोषी पाया तथा 10 साल के कठोर कारावास और डेढ़ लाख रु पये जुर्माने की सजा सुनाई।

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