पानीपत। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के चलते पंद्रह दिन पहले लागू ग्रैप-3 नियम बुधवार को हटा दिए गए। इससे डीजल जेनरेटर चलाने पर लगी रोक भी समाप्त हो गई। अचानक मिली इस राहत से औद्योगिक इकाइयों और फैक्टरी मालिकों ने राहत की सांस ली।
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वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने ग्रैप-3 लागू करते समय निजी निर्माण कार्य रोक दिए थे। डीटीपी ने जिले में लगभग 50 स्थानों पर नोटिस चस्पा किए और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को कार्रवाई के लिए पत्र लिखा था। बुधवार को पानीपत में एक्यूआई करीब 220 दर्ज किया गया, जबकि दिल्ली में भी प्रदूषण स्तर में सुधार देखा गया।
फैक्टरी संचालक रमेश मलिक ने बताया कि नियम हटने के बाद जरूरत पड़ने पर जेनरेटर का उपयोग फिर से किया जा सकेगा। उद्योगों का कहना है कि अब कामकाज सामान्य गति पकड़ सकेगा और उत्पादन प्रभावित नहीं होगा।
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