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Shambhu Border Opening: हरियाणा सरकार की याचिका पर 22 जुलाई को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

July 16, 2024

Shambhu Border Opening: हरियाणा सरकार की याचिका पर 22 जुलाई को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को हरियाणा सरकार की याचिका पर सुनवाई 22 जुलाई को करने पर सहमति जताई, जिसमें पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के हाल ही में दिए गए अंतरिम आदेश को चुनौती दी गई है। इस आदेश में शंभू बॉर्डर को एक सप्ताह के भीतर प्रायोगिक आधार पर खोलने का निर्देश दिया गया है, ताकि आम जनता को असुविधा न हो। हरियाणा के वरिष्ठ अतिरिक्त महाधिवक्ता लोकेश सिंहल और अधिवक्ता अक्षय अमृतांशु ने न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष शीघ्र सुनवाई के लिए याचिका का उल्लेख किया।

पीठ ने मामले की सुनवाई 22 जुलाई को करने पर सहमति जताई। फरवरी में, हरियाणा सरकार ने अंबाला-नई दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर बैरिकेड्स लगा दिए थे, जब किसान यूनियनों ने घोषणा की थी कि किसान फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की कानूनी गारंटी सहित विभिन्न मांगों के समर्थन में दिल्ली तक मार्च करेंगे। उच्च न्यायालय ने 10 जुलाई के अपने आदेश में कहा कि सीमा पंजाब और हरियाणा तथा दिल्ली और जम्मू-कश्मीर के बीच नागरिकों की आवाजाही के लिए एक “जीवन रेखा” है, तथा इसके बंद होने से आम जनता को भारी असुविधा हो रही है।

हरियाणा सरकार की अपील में कहा गया है कि उच्च न्यायालय ने जमीनी स्थिति की गंभीरता को समझे बिना ही ‘प्रायोगिक आधार’ पर ऐसा निर्देश पारित किया है। हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ अपनी अपील में उसने कहा, “आक्षेपित अंतरिम आदेश से हरियाणा राज्य में कानून और व्यवस्था पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है तथा शंभू सीमा के आसपास तथा हरियाणा के अन्य भागों में जान-माल को खतरा है, जिसकी रक्षा करना राज्य सरकार, यानी याचिकाकर्ता, संविधान के तहत कर्तव्यबद्ध है।”

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