चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि राज्य सरकार ने अवैध तरीकों से युवाओं को विदेश भेजने वाले ट्रैवल एजेंटों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। इस संबंध में कुल 127 मामले दर्ज किए गए हैं और 102 एजेंटों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, जिसमें आठ ट्रैवल एजेंटों को गिरफ्तार किया गया है।
मुख्यमंत्री आज यहां विधानसभा में चल रहे बजट सत्र के दौरान प्रस्तुत हरियाणा ट्रैवल एजेंट पंजीकरण एवं विनियमन विधेयक 2025 पर चर्चा के दौरान बोल रहे थेउन्होंने कहा कि विधेयक का उद्देश्य युवाओं को शोषण से बचाना, पारदर्शिता सुनिश्चित करना, ट्रैवल एजेंटों की जवाबदेही सुनिश्चित करना तथा अवैध गतिविधियों की जांच और रोकथाम करना है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हालांकि वे विधेयक पर विपक्ष के रुख के बारे में अनिश्चित हैं, लेकिन राज्य सरकार की मंशा स्पष्ट है कि अवैध प्रवास को बढ़ावा देने वाले ट्रैवल एजेंटों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने आगे बताया कि युवाओं से जुड़ा यह विधेयक पहले भी सदन में पेश किया जा चुका है। लेकिन, तीन नए आपराधिक कानून आने के बाद कुछ धाराओं में संशोधन किया गया। अब इस विधेयक को फिर से पेश किया जा रहा है, जिसमें युवाओं को शोषण से बचाने के लिए कड़े प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने बताया कि कई युवा विदेश जाने के लिए अपनी जमीन बेच देते थे और उन्हें असुरक्षित तरीके से विदेश भेजा जाता था। विधेयक के कानून बन जाने के बाद सरकार ऐसी सभी अवैध गतिविधियों पर लगाम लगाने में सफल हो जाएगी।
मुख्यमंत्री ने सदन को यह भी बताया कि विधेयक में मानव तस्करी से निपटने के लिए प्रावधान शामिल हैं, जिसमें दोषी पाए जाने पर 7 से 10 वर्ष के कारावास की सजा का प्रावधान है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने युवाओं को व्यवसाय, शिक्षा या रोजगार के लिए विदेश भेजने की प्रक्रिया का प्रबंधन करने के लिए एक विदेश सहयोग विभाग की स्थापना की है। इस विधेयक का प्राथमिक लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी ट्रैवल एजेंट पंजीकृत हों, वे नए कानूनी ढांचे के तहत काम करें और सरकार के पास भी सटीक जानकारी हो।
नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार ने एमबीबीएस की पढ़ाई के दौरान यूक्रेन में फंसे 23 हजार युवाओं को सफलतापूर्वक वापस लाया है।