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कनाड़ा भेजने के नाम पर 29 लाख की धोखाधड़ी करने वाला आरोपी मुंबई से गिरफ्तार

सिरसा: जिला की स्पेशल स्टाफ सिरसा पुलिस टीम ने वर्क परमिट वीजा पर कनाड़ा भेजने के नाम पर 29 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने के आरोपी को मुंबई से गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक विक्रांत भूषण ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान सत्यकेतू शंकर निवासी भरड़ थाना हथौरी जिला मुज्जफरपुर बिहार हाल प्लैट नंबर 402 साई सिद्धी कॉपरेटिव सोसायटी ओसिवाड़ा जगेशवरी वेस्ट मुंबई के रुप में हुई है। उन्होंने बताया कि आरोपी को अदालत में पेशकर 2 दिन का पुलिस रिमांड हासिल किया गया है और इस अवधि के दौरान आरोपी युवक से पूछताछ कर उसकी निशानदेही पर ठगी की राशि बरामद की जाएगी तथा उनके अन्य साथियों के पते ठिकाने मालूम कर उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा।

पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस संबंध में पवनदीप सिंह निवासी झोरड़नाली जिला सिरसा ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि वह मोहाली पंजाब में जॉब करता है और वर्ष 2019 में उसकी मुलाकात सिराजुदीन अंसारी से हुई थी, जो अपने आप को फिल्म निर्माता के तौर पर दर्शाता था। उसने कहा कि यदि आप वर्क परमीट वीजा पर कनाड़ा जाना चाहते हो तो 29 लाख रुपए लगेंगे मेरी जान पहचान के लोग कनाड़ा में रहते है, आपको जल्दी ही कनाड़ा भिजवाने का बंदोबस्त कर देंगे। इसके बाद अगस्त 2019 में फाइल जमा करवाने के लिए मुङो मुंबई बुलाया गया और 60 हजार रुपए अपने खाता में ट्रांसफर करने के लिए कहने लगा। पीड़ित ने 26 अगस्त 2019 को 60 हजार रुपए उनके खाते में ट्रांसफर कर दिए।

इस प्रकार पीड़ित व्यक्ति उनके चुंगल में पूरी तरह से फंस गया और शातिर ठगों ने उसे गुमराह करके वर्क परमिट वीजा पर कनाड़ा भेजने के नाम पर 29 लाख रुपए की धोखाधड़ी को अंजाम दे दिया। पीड़ित की शिकायत पर थाना सदर सिरसा ने वर्क परमिट वीजे पर कनाड़ा भेजने के नाम पर ठगी का अभियोग दर्ज कर जांच शुरु की थी। इसी जांच की कड़ी में उपरोक्त आरोपी को मुंबई से गिरफ्तार किया गया है। उल्लेखनीय है कि पुलिस ने इस मामले में अन्य आरोपी सिराजुदीन अंसारी को पहले ही गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि अभियोग की जांच जारी है तथा जो भी व्यक्ति इस घटना में संलिप्त पाया जाएगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले इमिग्रेशन सेंटर संचालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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