
कैथल: अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा विशेष न्यायालय पोक्सो डा. गगनदीप कौर सिंह की अदालत ने 14 वर्षीय नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने के दोषी को 20 साल की कैद और 20 हजार रुपए जुमार्ने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर 4 महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। अदालत ने डीएलएसए के माध्यम से भी पीड़ित लड़की को 4 लाख रुपए मुआवजा देने के आदेश दिए हैं। इस बारे में लड़की के पिता ने 9 जून 2022 को थाना चीका में आईपीसी की धाराओं 363, 366-ए, 376 (2)(एन), 376-3 तथा पोक्सो एक्ट की धारा 4 (2) और 6 के तहत मुकदमा नंबर 239 दर्ज करवाया था। अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से बहस उप जिला न्यायवादी जय भगवान गोयल ने की। पुलिस रिपोर्ट के हवाले से गोयल ने बताया कि शिकायतकर्ता की लड़की 8 जून 2022 को बिना बताए घर से चली गई।
जाते समय वह 1200 रुपए नकद व अपने कागजात साथ ले गई। उसकी कई जगह तलाश की गई लेकिन कोई पता नहीं चला। उसने शक जाहिर किया कि उसकी लड़की को अज्ञात व्यक्ति बहला फुसला कर ले गया है। मामले की जांच एसआई सुरेश द्वारा की गई। इस बीच लड़की बरामद कर ली गई। जांच के दौरान शिकातकर्ता ने अपनी लड़की के थाने में धारा 161 सीआपीसी के तहत बयान दर्ज करवाए। लड़की ने अपने बयानों में बताया कि अली मोहम्मद उर्फ गोल्डी निवासी चीका ने गांव ठेला हिमाचल प्रदेश में ले जाकर उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। पुलिस ने उसका मेडिकल परीक्षण करवाया तथा जज के सामने बयान कमलबद्ध करवाए गए।
बाद में उसकी महिला सैल में काउंसलिंग भी करवाई गई। पुलिस ने केस दर्ज करके अली मोहम्मद को गिरफ्तार कर लिया तथा चालान बनाकर अदालत के सुपुर्द कर दिया। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 15 गवाह पेश किए गए। अदालत ने दोनों पक्षों को सुना तथा गवाहों और सबूतों की रोशनी में अली मोहम्मद को दुष्कर्म का दोषी पाया। अपने 49 पेज के फैसले में एडीजे डा. गगनदीप कौर सिंह ने दोषी को बीस साल के कारावास और 20 हजार ररुपए जुमार्ने की सजा सुनाई।