लाडवा: जिला नगर योजनाकार की टीम ने उपायुक्त के आदेशानुसार राजस्व संपदा लाडवा में तीन जगहों पर लगभग 14 एकड़ में पनप रही 3 अवैध कालोनियों व 200 वर्गमीटर में पनप रही एक अवैध दुकान को जिला प्रशासन की मदद से तोड़-फोड़ की कार्रवाई अमल में लाई गई। जिला नगर योजनाकार अधिकारी विक्रम कुमार ने कहा कि राजस्व संपदा लाडवा के गांव बन में रादौर रोड पर स्थित लगभग 3 एकड़, गांव निवारसी पिपली में 200 वर्ग मीटर में स्थित एक दुकान, गांव ईशरगढ़ में बाबैन रोड पर स्थित लगभग 3 एकड़, गांव दर्रा कला में एनआईटी के सामने स्थित लगभग 8 एकड़ में पनप रही 3 अवैध कालोनियों में बनी सडकें, सीवरेज और मेनहॉल और गेट के अवैध निर्माण के साथ-साथ गांव निवारसी पिपली में 200 वर्ग मीटर में स्थित एक दुकान को उपायुक्त के आदेशानुसार प्रशासन के सहयोग से तोडफोड़ की कार्रवाई अमल में लाई गई है।
उन्होंने लोगों को सचेत करते हुए कहा कि सस्ते प्लाटों के चक्कर में प्रॉपर्टी डीलर के बहकावे में आकर प्लाट न खरीदें व न ही किसी प्रकार का निर्माण कार्य करे। इतना ही नहीं जमीन की खरीद करने से पहले डीटीपी कार्यालय से कॉलोनी की वैधता और अवैधता की जानकारी प्राप्त कर लें। सभी तहसीलदार और नायब तहसीलदार भी रजिस्ट्री करने से पहले सरकार द्वारा जारी हिदायतों की पालना करें। यदि कोई व्यक्ति अवैध कालोनियों में कोई प्लॉट खरीदता है तो उसके विरुद्ध भी डीटीपी कार्यालय द्वारा कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और जिसमें 50 हजार का जुमार्ना व 3 साल की सजा का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि ग्रुप हाउसिंग स्कीम में दीनदयाल हाउसिंग स्कीम व अफोर्डेबल ग्रुप हाउसिंग स्कीम के तहत पांच एकड़ भूमि पर लाइसेंस प्रदान किया जाता है, जिसमें आवेदन करके कॉलोनी काटने की जरूरी अनुमति प्राप्त की जा सकती है।
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