Last Updated: September 22, 2026

Dainik Savera Times Logo

15 वर्ष से अधिक आयु के बच्चे का नाम जन्म प्रमाण पत्र में दर्ज करवाने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर

December 23, 2024

15 वर्ष से अधिक आयु के बच्चे का नाम जन्म प्रमाण पत्र में दर्ज करवाने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर

करनाल (सन्नी चौहान) : नगर निगम आयुक्त डॉ. वैशाली शर्मा ने बताया कि हरियाणा जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रेशन नियम 2002 के अनुसार बच्चे के जन्म रिकॉर्ड के खाली कॉलम में बच्चे का नमा दर्ज करवाने की समय अवधि 15 वर्ष है। परंतु हरियाणा सरकार द्वारा 15 वर्ष से ऊपर के जन्म रिकॉर्ड में बच्चे का नाम दर्ज करने की छूट जारी है, जिसकी अंतिम तिथि आगामी 31 दिसंबर 2024 है।

उन्होंने बताया कि जिन अभिभावकों के बच्चे 15 वर्ष से ऊपर है तथा जिनका जन्म पंजीकरण नगर निगम करनाल कार्यालय में हो रखा है, वह अभिभावक अपने बच्चे का नाम नगर निगम करनाल कार्यालय में 31 दिसंबर 2024 तक दर्ज अवश्य करवा लें। उन्होंने कहा कि यह छूट सरकार द्वारा अंतिम बार दी गई है, इसके उपरांत 15 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों के नाम दर्ज नहीं किए जा सकेंगे। यह अंतिम छूट वर्ष 2021 से जारी है। उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा पहले भी दो से तीन बार यह छूट दी जा चुकी है।

नगर निगम करनाल के उप रजिस्ट्रार डॉ. रमेश शर्मा ने बताया कि नियम अनुसार बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र में नाम दर्ज करवाने की अवधि 15 वर्ष है। परंतु हरियाणा सरकार द्वारा 15 वर्ष से अधिक आयु के बच्चे के लिए यह छूट दी गई है, जो 31 दिसंबर 2024 को समाप्त होने जा रही है। उन्होंने आमजन से अपील करते कहा कि ऐसे सभी अभिभावक जिनके बच्चे 15 वर्ष से ऊपर के हैं और उन्होंने जन्म प्रमाण पत्र में अभी तक नाम दर्ज नहीं करवाया है, वह अपने बच्चे का नाम 31 दिसंबर 2024 तक दर्ज अवश्य करवा लें।

ये भी पढ़ें: जीत के बावजूद अंकतालिका में दूसरे स्थान पर RCB, कोहली ने ऑरेंज कैप पर जमाया कब्जा, जानें किसके पास है पर्पल कैप

खबरें और भी हैं...

Copyright © 2025 Dainik Savera Times. All rights reserved.
ऐप खोलें