नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ दिल्ली में हुए प्रदर्शनों और चुनाव आयोग की मतदाता सूची के एसआईआर से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई मंगलवार को 15 अक्तूबर तक के लिए स्थगित कर दी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ के समक्ष यह मामले सूचीबद्ध थे, लेकिन पीठ के एक न्यायमूर्ति वी. मोहना के अस्वस्थ होने के कारण सुनवाई को टालना पड़ा। इस पर सभी पक्षों ने सहमति व्यक्त की।
इसके साथ ही कोर्ट ने प्रदर्शनों की कवरेज के दौरान महिला पत्रकारों के साथ पुलिस दुर्व्यवहार के आरोपों पर जवाब देने के लिए दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी की उपस्थिति भी सुनिश्चित करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने ‘एसोसिएशन फॉर डैमोक्रेटिक रिफॉर्म्स’ की एक नई याचिका पर नोटिस जारी किया है। इस याचिका में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम, 2023 की धारा 16 को चुनौती दी गई है, जो चुनाव आयुक्तों को आधिकारिक कृत्यों के लिए कानूनी प्रतिरक्षा प्रदान करती है।

