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शिमला में मादक पदार्थ मामले में 94 लाख रुपये की सम्पत्ति जब्त

शिमला: स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम के तहत एक मामले में दिसंबर 2019 में गिरफ्तार किए गए जोनी उर्फ ??जोना और उसके रिश्तेदारों की 94 लाख रुपये की संपत्ति शुक्रवार को जब्त कर ली गई। यह जानकारी अधिकारियों ने दी। जोनी को कांगड़ा जिले की डमटाल पुलिस ने 6.27 ग्राम हेरोइन रखने के आरोप में गिरफ्तार किया था।

एक वित्तीय जांच के दौरान डमटाल के थाना प्रभारी (एसएचओ) ने पाया कि आरोपी द्वारा नशीले पदार्थों के व्यापार से अíजत अवैध धन से 94 लाख रुपये की संपत्ति अपने और अपने रिश्तेदारों के नाम से सृजित की गयी। आरोपी कांगड़ा जिले के इंदौरा के चन्नी गांव का रहने वाला है। संपत्तियों को जब्त करने का मामला सक्षम प्राधिकारी के समक्ष उठाया गया। स्मगलर्स एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनिपुलेटर्स अधिनियम और एनडीपीएस अधिनियम के तहत सक्षम प्राधिकारी ने जब्ती आदेश पारित किया जिसके बाद संपत्तियों को जब्त कर लिया गया।

पुलिस द्वारा आरोपियों और 14 रिश्तेदारों की जब्त की गई संपत्ति में दो मंजिला मकान, एक मंजिल मकान, चार पहिया वाहन, दो मोटरसाइकिल, पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) की दो मेट लाइफ पॉलिसी, तीन सावधि जमा और चार बैंक खाते के अलावा घर से बरामद नकदी शामिल है। पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) संजय कुंडू ने मामले की वित्तीय जांच करने के लिए नूरपुर के पुलिस अधीक्षक और डमटाल के एसएचओ को बधाई देते हुए कहा कि खुफिया सूचना आधारित अभियान, मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ निगरानी और आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल के नतीजे सामने आए हैं।

पुलिस अधिकारियों ने कहा कि हिमाचल में एनडीपीएस मामलों की वित्तीय जांच 2020 में शुरू की गई थी और अब तक लगभग 23 मामलों में लगभग 13.50 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है।

 

 

 

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