Aadhaar Seeding Mandatory for Social Security Pension : मंडी। सामाजिक सुरक्षा पेंशन का नियमित लाभ पाने के लिए पेंशनरों को अपने बैंक और डाकघर बचत खातों की आधार सीडिंग करवाना अनिवार्य होगा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने लाभार्थियों से खाते आधार से लिंक करवाने की अपील की है। वहीं, मुख्यमंत्री सहारा योजना के लाभार्थियों को हर साल अप्रैल और सितंबर में आवश्यक प्रमाण-पत्र ऑनलाइन अपलोड करने होंगे।
एक विभागीय प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि जिन पेंशनरों द्वारा अपने सामाजिक सुरक्षा पेंशन के डाकघर व बैंक बचत खाते को आधार सीडेड नहीं करवाया गया है, वे बचत खाते के साथ आधार सीडिंग करवाना सुनिश्चित करें, ताकि उन्हें पोर्टल के माध्यम से पेंशन जारी की जा सके। उन्होंने बताया कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री सहारा योजना के लाभार्थी भी योजना के निरंतर लाभ के लिए प्रत्येक वर्ष अप्रैल और सितम्बर माह में नवीनतम छमाही जीवन प्रमाण पत्र, बी.पी.एल. एवं आय प्रमाण पत्र सहित चिकित्सा प्रमाण-पत्र जिसमें लाभार्थी का दीर्घकालीन उपचार उल्लेखित हो, सक्षम प्राधिकारी की ओर से सत्यापित कर himparivar.hp.gov.in/ekalyan पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
उन्होंने बताया कि आवश्यक जानकारी के लिए लाभार्थी अपने नजदीकी तहसील कल्याण अधिकारी अथवा जिला कल्याण अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।

