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कुल्लू में Anti-Chitta Drive Phase-II के तहत कार्रवाई, 87 चालान और 13,400 रुपये जुर्माना

Kullu Anti-Chitta drive

Kullu Anti-Chitta drive

कुल्लू: युवाओं को नशे और तंबाकू के बढ़ते प्रभाव से बचाने के लिए कुल्लू पुलिस ने Anti-Chitta Drive Phase-II के तहत जिलेभर में विशेष जांच अभियान चलाया। इस दौरान शिक्षण संस्थानों के आसपास स्थित दुकानों, ढाबों और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की जांच की गई।

पुलिस टीमों ने विभिन्न थाना और चौकी क्षेत्रों में स्कूल-कॉलेजों से 100 मीटर के दायरे में आने वाले प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। कार्रवाई के दौरान तंबाकू उत्पादों की बिक्री और इस्तेमाल से जुड़े नियमों का उल्लंघन मिलने पर COTPA Act के तहत 87 चालान किए गए। पुलिस ने इन मामलों में कुल 13,400 रुपये का जुर्माना वसूल किया।

अभियान के दौरान मनाली पुलिस थाना क्षेत्र में तंबाकू उत्पादों की बिक्री से संबंधित एक मामला भी दर्ज किया गया। पुलिस ने Prohibition of Sale Loose Cigarettes and Other Tobacco Products Act, 2016 की धारा 6 और 7 के तहत कार्रवाई की है।

जांच के दौरान पुलिस ने दुकानदारों और ढाबा संचालकों को शिक्षण संस्थानों के आसपास तंबाकू उत्पादों की बिक्री को लेकर लागू कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी। साथ ही नियमों का दोबारा उल्लंघन करने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई।

कुल्लू पुलिस ने स्पष्ट किया है कि शैक्षणिक संस्थानों के आसपास नशे और तंबाकू उत्पादों की उपलब्धता को रोकने के लिए प्रवर्तन अभियान आगे भी जारी रहेगा। पुलिस का कहना है कि युवाओं को नशे की गिरफ्त से दूर रखने के लिए ऐसे निरीक्षण लगातार किए जाएंगे और नियम तोड़ने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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