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Rafting एवं Paragliding के लिए नए नियम, दिन में 4 बार से अधिक उड़ान नहीं भर पाएंगे पायलट

कुल्लूः कुल्लू-मनाली में पिछले दिनों हुए पैराग्लाइडिंग हादसे के बाद अब प्रशासन एक्शन मोड़ पर आ गया है। कुल्लू में अब साहसिक गतिविधियों पर नाराज रखने के लिए एक रेगुलेटरी कमेटी का गठन किया जाएगा। जो कुल्लू में होने वाली पैराग्लाइडिंग और राफ्टिंग एक्टिविटी को रेगुलेट करने के लिए अब असोसिएशन को कड़ा किया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट टूरिज्म ऑफिसर सुनयना शर्मा ने बताया कि अब पैराग्लाइडिंग और राफ्टिंग के रिन्यूअल या रेजिस्ट्रेशन के लिए असोसिएशन की NOC को जरूरी किया जाएगा।

साथ ही अब से कोई भी पायलट 4 से ज्यादा बार उड़ान नहीं भर पाएगा। ऑपरेटर किसी एक पायलट से एक दिन में 4 से अधिक बार पैराग्लाइडिंग नहीं करवा पाएगा। पर्यटकों और पायलट की सुरक्षा को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। इसके अलावा हर साइट पर पायलट और अन्य सहयोगियों के पंजीकरण करवाया जाएगा। ताकि सिर्फ रजिस्टर्ड पायलट ही लोगों को पैराग्लाइडिंग करवा सके। पर्यटन नगरी कुल्लू-मनाली में सैलानी इन साहसिक गतिविधियों का लुफ्त उठाने के लिए आते है, लेकिन इस दौरान उनकी सुरक्षा को देखते हुए ये कदम उठाए जाएंगे ताकि कुल्लु मनाली में लोगों को पैराग्लाइडिंग का अच्छा अनुभव मिल सके।

सुनयना शर्मा ने बताया कि विभाग द्वारा अब पायलट और राफ्टिंग गाइड के समय समय पर ब्लड सैम्पल्स भी लिए जाएंगे। ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी नशे की हालत में ये प्रक्रिया तो नहीं करवा रहा है। कुल्लू-मनाली हमेशा से ही पर्यटकों की पसंदीदा जगह रही है। ऐसे में उनके राफ्टिंग और पैराग्लाइडिंग के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए विभाग द्वारा ये कदम उठाए जाएंगे। ताकि पर्यटकों को एक ही स्थान पर अनुभवी पायलट के साथ आसमान में पैराग्लाइडिंग करने का अच्छा अनुभव मिल सके।

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