मंडी: क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी मंडी नवीन कुमार ने बताया कि क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी कार्यालय मंडी के संज्ञान में आया है कि कुछ गैर-परिवहन, मोटरसाइकिल एवं मोपेड/स्कूटी मालिक अपने निजी वाहनों का उपयोग ‘रैपिड ’ जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से यात्रियों को ले जाने के लिए व्यावसायिक गतिविधियों में कर रहे हैं।
उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी गैर-परिवहन निजी मोटरसाइकिल अथवा मोपेड/स्कूटी को ‘रैपिड’ अथवा ऐसे किसी अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से यात्रियों के परिवहन के लिए क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण, परिवहन विभाग मंडी द्वारा कोई औपचारिक अनुमति अथवा प्राधिकरण प्रदान नहीं किया गया है। अतः ऐसे वाहनों द्वारा यात्रियों को किराये पर ले जाना अनधिकृत एवं मोटर वाहन नियमों के प्रावधानों के विपरीत है, जिला मंडी की आम जनता से अपील की गई है कि ऐसे अनधिकृत निजी वाहनों से यात्रा करने का विकल्प न चुनें तथा यात्रियों के परिवहन के लिए केवल विधिवत पंजीकृत एवं अधिकृत वाणिज्यिक वाहनों का ही उपयोग करें।
क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि कोई निजी दोपहिया वाहन व्यावसायिक गतिविधि अथवा यात्रियों के अनधिकृत परिवहन में संलिप्त पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम, 1988 एवं संबंधित नियमों के प्रावधानों के तहत नियमानुसार दंडात्मक एवं प्रवर्तनात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
उन्होंने जिला मंडी के सभी निजी मोटरसाइकिल एवं स्कूटी/मोपेड मालिकों से अनुरोध किया कि वे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म संचालकों के प्रलोभन अथवा बहकावे में आकर अपने निजी वाहनों का अनधिकृत व्यावसायिक उपयोग न करें। ऐसी स्थिति में वाहन स्वामी स्वयं भी नियमानुसार कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होंगे।
📍 Location: Mandi (Mandi)

