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मालिकाना हक प्राप्त करने के लिए करें आवेदन, वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत होगी कार्रवाई

सुजानपुर(गौरव जैन): विकास खंड सूजानपुर की सभी पंचायतों और गांवों में वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत वन अधिकार समिति गठन को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक में पंचयात सचिवों, पटवारियों और वन रक्षकों ने भाग लिया। उप मंडल अधिकारी डॉक्टर रोहित शर्मा ने इस बैठक में बतौर मुख्यातिथि शिरकत की इस मौके पर विकासखंड अधिकारी राजेश्वर भाटिया तहसीलदार प्रवीण ठाकुर सहित विभागीय अधिकारी मौजूद रहे बैठक में जानकारी देते हुए कहा कि, पंचायत और गांवों में वन अधिकार अधिनियम-2006 के तहत समितियों को गठन किस तरह करना है।

इसका प्रशिक्षण दिया गया उन्होंने निर्देश दिए कि जल्द से जल्द इस प्रकिया को अलमीजामा पहनाया जाए। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोग समिति के माध्यम से वन संपदा पर अधिकार, दावे और आपत्तियां प्रस्तुत कर सकते हैं। ग्रामीण वन अधिकार समिति दावों और आपत्तियों को उपमंडल स्तर की समिति के पास भेज कर निराकरण करवा सकती है। इसके साथ-साथ यह भी बताया गया कि आने वाले दिनों में पंचायत में ग्राम सभाएं आयोजित होनी है। ऐसे में इसकी जानकारी वहां पर भी साझा करें लोग अधिक से अधिक इसे का फायदा लें निर्देश दिए गए।

इस मौके पर खंड विकास अधिकारी राजेश्वर भाटिया ने बताया जिन लोगों ने वन भूमि पर 13 दिसंबर 1930 से कब्जा कर रखा है। वह संबंधित विषय पर दस्तावेज प्रस्तुत करके उसे भूमि को अपने नाम कर सकते हैं। इसके लिए नियम बनाए गए हैं पंचायत सचिव के पास इसको लेकर आवेदन किया जा सकता है। इसके लिए गांव के बुजुर्ग विशेष रूप से जो शतकबीर हो वह भी इस बात का प्रमाण दे सकते हैं। उन्होंने बताया कि जिस ग्राम सभा में संबंधित विषय पर जानकारी दे दी जाएगी। उस दिन के बाद आगामी 90 दिनों के भीतर इस विषय पर प्रार्थी क्लेम कर सकता है।

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