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चिट्टा तस्कर को कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा ,लगाया 1 लाख का जुर्माना

July 25, 2023

चिट्टा तस्कर को कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा ,लगाया 1 लाख का जुर्माना

रामपुर बुशहर (मीनाक्षी): अतिरिक्त जिला एंव सत्र न्यायधीश किन्नौर स्थित रामपुर की अदालत ने एक अहम फैसला सुनाते हुए आरोपी अजय चौहान पुत्र हिमम्त सिंह गांव तंगडू, झाकड़ी तहसील रामपुर बुशैहर जिला शिमला हिमाचल प्रदेश उम्र 26 साल को 10 साल सशक्त कारावास व 1 लाख रु० जुर्माना की सजा सुनाई। फैसले की जानकारी देते हुए उप जिला न्यायवादी कमल चन्देल ने बताया कि 6 जनवरी 2023 को जब पुलिस पार्टी गश्त पर रतनपुर की तरफ रवाना थी तो समय करीब 2.15 बजे दिन तंगडू खड के पास एक आदमी ढांक के नीचे बैठा हुआ पाया। पुलिस को देख कर वह घबराया उस का नाम पता पूछा गया। आरोपी ने अपनी कमर में ‘एक पर्स लटका रखा था जब पर्स को खोल कर चैक किया तो उसके अन्दर से भुरे रंग का पदार्थ यानि हिरोईन / चिट्टा पाया गया। जो तोलने पर 5.68 ग्राम था। जिसपर पुलिस थाना झाकड़ी में अभियोग पंजीकृत किया गया। तफ्तीश के बाद सैशन कोर्ट में चालान पेश किया गया। जहां पर 10 गवाह अभियोजन ने करवाये तथा 3 गवाह अभियुक्त की ओर से करवाए गए। सभी पहलुओं को बारिकी से परखने व दोनों पक्षों की जिरह सुनने के बाद अदालत ने दोषी को 10 साल की सजा सुनाई। सरकार की तरफ से मुकदमे की पैरवी उप जिला न्यायवादी कमल चन्द व उप जिला न्यायवादी केएस जरयाल ने की।

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