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CM Sukhu ने अधिकारियों के पोस्टिंग क्षेत्र में जमीन और भवन खरीदने पर लगाई रोक

शिमलाः हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गुरुवार अधिकारियों के पोस्टिंग वाले क्षेत्र में अपने या परिवार के सदस्यों के नाम जमीन और भवन खरीदने पर रोक लगा दी है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने आज यहां इस सम्बंध में आदेश जारी किए। आदेश के अनुसार सरकारी नौकरी कर रहे अधिकारी पोस्टिंग वाली जगह अपने.

शिमलाः हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गुरुवार अधिकारियों के पोस्टिंग वाले क्षेत्र में अपने या परिवार के सदस्यों के नाम जमीन और भवन खरीदने पर रोक लगा दी है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने आज यहां इस सम्बंध में आदेश जारी किए। आदेश के अनुसार सरकारी नौकरी कर रहे अधिकारी पोस्टिंग वाली जगह अपने व परिवार के किसी सदस्य के नाम जमीन व भवन जैसी अचल संपत्ति नहीं खरीद सकेंगे। जिन अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है, उन्हें पद का प्रभार छोड़ने की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक पिछली पोस्टिंग वाले अधिकार क्षेत्र के भीतर भूमि व भवन को अपने एवं उसके परिवार के सदस्य के नाम पर पंजीकृत करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

सुक्खू सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। सरकार के कार्मिक विभाग ने सभी प्रशासनिक सचिवों, सभी विभागाध्यक्षों, मंडलीय आयुक्त व उपायुक्तों को इन आदेशों की कड़ाई से अनुपालन के लिए सभी संबंधितों के ध्यान में लाने को कहा है। सरकार ने अधिकारियों के लिए अचल संपत्ति खरीदने के पुराने नियमों को बहाल करते हुए इस नई व्यवस्था का प्रावधान किया है। इस नई व्यवस्था के तहत अधिकारी को अब अपने नाम या परिवार के किसी सदस्य के नाम पर पोस्टिंग वाले क्षेत्र में भूमि, भवन-अचल संपत्ति खरीदने पर रोक रहेगी। सुक्खू सरकार ने इसके लिए पूर्व वीरभद्र सरकार के कार्यकाल के दौरान 15 फरवरी 2016 को जारी निर्देशों को रद्द किया है। वहीं 12 जनवरी 1996, 16 अगस्त 1997 और 26 सितंबर 2012 के निर्देशों को बहाल कर दिया है।

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