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आवेदन करने के बाद भी प्रस्तुत किए जा सकते हैं आरक्षण की पात्रता से जुड़े दस्तावेज

शिमला : हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण व्यवस्था देते हुए स्पष्ट किया है कि आरक्षित उम्मीदवार की पात्रता को प्रदर्शित करने से जुड़े प्रमाण पत्र , आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि के बाद उचित समय के भीतर प्रस्तुत किए जा सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि पद के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि पर अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता रखने के प्रमाण के विपरीत, आरक्षण के लिए उम्मीदवार की पात्रता को प्रदर्शित करने वाले बीपीएल , एससी , एसटी इत्यादि प्रमाण पत्र , आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि के बाद उचित समय के भीतर प्रस्तुत किए जा सकते हैं।

न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने बीपीएल प्रमाण पत्र आवेदन की अंतिम तिथि तक जमा न करने पर पात्रता रद्द करने से जुड़े मामले का निपटारा करते हुए यह कानूनी स्थिति स्पष्ट की। कोर्ट ने कहा कि आवेदन पत्र के साथ ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत न करना घातक नहीं है। कोर्ट ने कहा कि एक बीपीएल उम्मीदवारए बीपीएल श्रेणी से संबंधित अपनी पहचान सिर्फ इसलिए नहीं खो देता कि वह अपने नियंत्रण से परे कारणों से आवेदन पत्र के साथ बीपीएल प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाया।

कोर्ट ने कहा कि सामान्य नियम यह है कि किसी भी अध्ययन पाठ्यक्रम या पद के लिए आवेदन करते समयए किसी व्यक्ति के पास प्रवेश विवरणिका या आवेदन पत्र में उस प्रयोजन के लिए निर्धारित अंतिम तिथि तक पात्रता योग्यता होनी चाहिए। इस संबंध में निर्धारित तिथि तक अपेक्षित पात्रता योग्यता रखने के मामले में कोई छूट नहीं दी जा सकती।

उम्मीदवार को आवश्यक प्रमाण पत्र, जैसे शैक्षणिक योग्यता की डिग्री या मार्कशीट प्रस्तुत करके इसे स्थापित करना होगा। इसी तरह, आरक्षण का लाभ उठाने के लिए भी आवश्यक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा परंतु यह आरक्षण के लिए पात्रता को साबित करने का मात्र एक दस्तावेज है। जिसे आवेदन की अंतिम तिथि के बाद भी प्रस्तुत किया जा सकता है।

कोर्ट ने प्रार्थी राकेश कुमार की याचिका का निपटारा करते हुए डीजी सह डायरेक्टर फायर सर्विसेज को आदेश जारी किए कि प्रार्थी के प्रमाणपत्र को स्वीकार करने के बाद वह एसटी (बीपीएल) श्रेणी के तहत फायरमैन के पदों की नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की योग्यता का नए सिरे से मूल्यांकन करे। मामले के अनुसार याचिकाकर्ता बीपीएल श्रेणी से संबंधित है। जिस समय याचिकाकर्ता ने फायरमैन के पद के लिए आवेदन किया था उसने श्रेणी के कॉलम में उल्लेख किया था कि वह एसटी (बीपीएल) श्रेणी के तहत आवेदन कर रहा है।

आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि यानी 16 सितंबर 2024 तक याचिकाकर्ता ने दस्तावेजों के साथ बीपीएल प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया था और 30 सितम्बर 2024 को याचिकाकर्ता ने बीपीएल प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया। यह प्रमाणपत्र उसे आवेदन की अंतिम तिथि के बाद 25 सितम्बर 2024 को संबंधित प्राधिकरण द्वारा उसके पक्ष में जारी किया गया था।

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