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सुंदरनगर के दो प्रमुख बाजारों में पटाखे जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध

Firecracker Ban Imposed in Two Busy Markets : कुल्लू। त्योहारों के दौरान आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सुंदरनगर प्रशासन ने भोजपुर बाजार और पुराना बाजार में पटाखे जलाने और फोड़ने पर रोक लगा दी है। एसडीएम अमर नेगी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत आदेश जारी कर 6 से 9 नवंबर तक प्रतिबंध लागू किया है।

 

इस संबंध में एसडीएम सुंदरनगर अमर नेगी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी किए हैं। एसडीएम अमर नेगी ने बताया कि भोजपुर बाजार और पुराना बाजार शहर के अत्यधिक व्यस्त क्षेत्र हैं। त्योहारों, धार्मिक आयोजनों और अन्य समारोहों के दौरान लोग अक्सर सड़क किनारे पटाखे जलाते और फोड़ते हैं। इससे आम जनता की सुरक्षा के साथ-साथ जान-माल के नुकसान की आशंका बनी रहती है।

उन्होंने बताया कि जारी आदेशों के अनुसार सुंदरनगर शहर के भोजपुर बाजार और पुराना बाजार में किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार के पटाखे या आतिशबाजी जलाने और फोड़ने की अनुमति नहीं होगी। यह आदेश 6 नवंबर से 9 नवंबर 2026 तक प्रभावी रहेंगे। एसडीएम ने स्पष्ट किया कि आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ कानून के तहत तत्काल कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने आम जनता से प्रशासन के आदेशों का पालन करने और सार्वजनिक सुरक्षा बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की है।

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