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सांसद Pratibha Singh के भतीजे की हत्या मामले में दोषी हरमेहताब को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत

हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम और कांग्रेस के दिग्गज नेता वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह के भतीजे अकांक्ष की हत्या मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे दोषी हरमेहताब को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने हरमेहताब की जमानत अर्जी को मंजूर कर लिया है। आपको बता दें कि सेशन कोट चंडीगढ़ की तरफ से दी गई उम्र कैद की सजा को हर मेहताब ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी हुई है। गौरतलब है कि चंडीगढ़ के सेक्टर-9 में 9 फरवरी 2017 को अकांक्ष पर बीएमडब्ल्यू कार चढ़ाकर उसकी हत्या कर दी गई थी।

चंडीगढ़ के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज राजीव गोयल की अदालत ने आरोपी हरमेहताब सिंह को आईपीसी की धारा 302 और 34 के तहत दोषी ठहराया गया था। सजा मंगलवार 19 नवंबर को सुनाई गई थी। इस मामले में एक अन्य आरोपी बलराज रंधावा अभी तक फरार चल रहा है। कोर्ट उसे भगोड़ा घोषित कर चुकी है और उस पर एक लाख का इनाम भी घोषित किया गया है।

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