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सुक्खू सरकार को बड़ा झटका, हाईकोर्ट ने 6 CPS को हटाया

High Court Removes 6 CPS

High Court Removes 6 CPS : हिमाचल प्रदेश सरकार को बड़ा झटका देते हुए हिमाचल में नियुक्त 6 मुख्य संसदीय सचिवों (सीपीएस) को हटा दिया गया है। हाईकोर्ट ने बुधवार (13 नवंबर) को सीपीएस मामले की सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया है। कोर्ट ने इनकी नियुक्तियों को असंवैधानिक करार दिया है।

हाईकोर्ट ने 2006 के सीपीएस एक्ट को निरस्त कर दिया है। साथ ही सभी सीपीएस की सभी सरकारी सुविधाएं तत्काल प्रभाव से वापस लेने के आदेश दिए हैं।मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखू ने कांग्रेस के 6 विधायकों को सीपीएस बनाया था। उसके बाद कल्पना नाम की महिला के अलावा 11 भाजपा विधायकों और पीपुल फॉर रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस संगठन ने सीपीएस की नियुक्ति को असंवैधानिक बताते हुए हिमाचल हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।

उनकी याचिका पर हाईकोर्ट ने इसी साल जनवरी में सीपीएस को मंत्रियों की शक्तियों का इस्तेमाल न करने का अंतरिम आदेश जारी किया था। राज्य सरकार ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट (SC) का दरवाजा भी खटखटाया था। सरकार ने इस मामले को अन्य राज्यों के सुप्रीम कोर्ट में चल रहे सीपीएस मामलों के साथ जोड़ने का अनुरोध किया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के अनुरोध को खारिज करते हुए मामले की सुनवाई हाईकोर्ट में ही करने के आदेश दिए थे।

इस मामले की सुनवाई जून माह में पूरी हो गई थी। तब हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 में किए गए संशोधन के अनुसार किसी राज्य में उसके विधायकों की कुल संख्या के 15% से अधिक मंत्री नहीं हो सकते। हिमाचल में 68 विधायक हैं, इसलिए यहां अधिकतम 12 मंत्री बनाए जा सकते हैं।

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