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हिमाचल की इस योजना के लिए पात्र परिवार 20 सितंबर तक करें आवेदन, अंतिम चयन सूची 25 सितंबर को होगी जारी

सुंदरनगर: हिमाचल सरकार की ओर से अति निर्धन परिवारों को सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से संचालित मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना के तहत पात्र परिवारों के चयन की अंतिम चरण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। खंड विकास अधिकारी सुंदरनगर नियॉन धैर्य शर्मा ने बताया कि इच्छुक एवं पात्र परिवार 20 सितंबर 2026 तक आवेदन कर सकते हैं।

खंड विकास अधिकारी ने बताया कि योजना के लिए 75 हजार रुपये या इससे कम वार्षिक आय वाले परिवार पात्र हैं। इसके अलावा 27 वर्ष से कम आयु के अनाथ बच्चों अथवा 59 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजन वाले परिवार, 27 से 59 वर्ष की आयु के बीच कोई वयस्क सदस्य नहीं होने वाले परिवार, 40 प्रतिशत या इससे अधिक दिव्यांगता वाले परिवार के मुखिया तथा पिछले तीन वर्षों में परिवार के सभी वयस्क सदस्यों द्वारा मनरेगा में कम से कम एक दिन कार्य किए गए परिवार भी पात्रता के दायरे में आते हैं। गंभीर बीमारी के कारण स्थायी रूप से अक्षम सदस्य, दुर्घटना अथवा रीढ़ की चोट से स्थायी दिव्यांगता से प्रभावित तथा भूमिहीन परिवारों को भी योजना में शामिल किया जाएगा।

अधिकारी ने बताया कि पूर्व के चरणों में आवश्यक दस्तावेज समय पर उपलब्ध न करवाने से वंचित रहे पात्र परिवार भी अंतिम चरण में आवेदन कर सकते हैं। आवेदन ग्राम पंचायत, विकास खंड कार्यालय अथवा एसडीएम कार्यालय में जमा किए जा सकते हैं। आय, दिव्यांगता एवं चिकित्सीय प्रमाण-पत्र, परिवार रजिस्टर की प्रति तथा निर्धारित स्व-घोषणा पत्र सहित आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। सभी आवेदनों का निर्धारित प्रक्रिया के तहत सत्यापन किया जाएगा तथा अंतिम चयनित सूची 25 सितंबर तक प्रकाशित की जाएगी। उन्होंने पात्र परिवारों से समय पर आवेदन करने का आह्वान किया।

📍 Location: सुंदरनगर, मंडी (Mandi)

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