Site icon Dainik Savera Times

बाहरी राज्यों के वाहन चालकों के लिए बुरी खबर, सुक्खू सरकार ने बढ़ाई नई टोल टैक्स की दरें

Himachal Toll Tax

Himachal Toll Tax

हिमाचल डेस्कः प्रदेश में आर्थिक संकट के बीच सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने नई टोल और एंट्री टैक्स दरें जारी कर दी हैं। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए अधिसूचित नई बैरियर नीति 1 अप्रैल से लागू होगी। नई दरों के अनुसार, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों से आने वाले सैलानियों को अब प्रदेश में प्रवेश के लिए 170 रुपये एंट्री टैक्स देना होगा। पहले यह शुल्क 70 रुपये था।

ये भी देखें :-

उधर, 12 प्लस 1 सवारी क्षमता वाले वाहनों से पहले 110 रुपये लिए जाते थे, जिन्हें बढ़ाकर 170 रुपये कर दिया गया है। वहीं, भारी वाहनों (हेवी व्हीकल) से पहले 720 रुपये एंट्री टैक्स लिया जाता था, जो अब 900 रुपये होगा। निर्माण कार्य में इस्तेमाल होने वाली मशीनरी जैसे जेसीबी और अन्य वाहनों पर पहले 570 रुपये टैक्स था, जिसे बढ़ाकर 800 रुपये कर दिया गया है। ट्रैक्टर का प्रवेश शुल्क 70 रुपये से बढ़ाकर 100 रुपये कर दिया गया है। हालांकि, डबल एक्सल बस और ट्रक के लिए 570 रुपये शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

प्रदेश में सिरमौर के गोविंदघाट, नूरपुर के कंडवाल, ऊना के मैहतपुर, बद्दी, परवाणू और बिलासपुर जिले के गरामोड़ा के पास राज्य एंट्री टैक्स बैरियर स्थापित हैं। गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश के पंजीकृत वाहनों से यहां कोई एंट्री टैक्स नहीं लिया जाता। इन बैरियरों पर अब फास्टैग प्रणाली भी लागू की जाएगी। बैरियरों की नीलामी के लिए डीसी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है, जिसमें आबकारी एवं कराधान विभाग के अधिकारी सदस्य होंगे।

आर्थिक संकट के बीच फैसला

प्रदेश इस समय गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा है। राजस्व बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार ने एंट्री टैक्स दरों में यह बढ़ोतरी की है। लगातार बढ़ते वित्तीय दबाव के बीच सरकार पर आय के नए स्रोत तलाशने का दबाव बना हुआ है।

ये भी पढ़ें :-

Exit mobile version