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शिमला युग हत्याकांड में हिमाचल हाईकोर्ट ने मौत की सजा को उम्रकैद में बदला; राज्य और परिवार खटखटाएंगे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा

September 23, 2025

शिमला युग हत्याकांड में हिमाचल हाईकोर्ट ने मौत की सजा को उम्रकैद में बदला; राज्य और परिवार खटखटाएंगे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा

शिमला ( हिमाचल प्रदेश ): बहुचर्चित युग हत्याकांड मामले में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने मंगलवार को दो दोषियों की मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया और तीसरे को बरी कर दिया, इस फैसले पर पीड़ित के परिवार और राज्य सरकार दोनों ने कड़ी आपत्ति जताई है, जो इस फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देने की योजना बना रहे हैं ।

न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर और न्यायमूर्ति राकेश कंथला की विशेष खंडपीठ ने 2018 के जिला न्यायालय के उस आदेश को संशोधित कर दिया जिसमें चंदर शर्मा, तेजिंदर पाल और विक्रांत बख्शी को मृत्युदंड दिया गया था। शर्मा और बख्शी अब आजीवन कारावास की सजा काटेंगे, जबकि पाल को बरी कर दिया गया है।
उच्च न्यायालय में राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले अतिरिक्त महाधिवक्ता जितेंद्र शर्मा ने कहा कि सरकार इस फैसले से असंतुष्ट है।

शर्मा ने कहा, “हम फैसले से खुश नहीं हैं। हमें अभी अपलोड किए गए आदेश की पूरी तरह से जांच करनी है, लेकिन इसकी समीक्षा करने के बाद, हम निश्चित रूप से सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर करेंगे । राज्य मौत की सजा को कम करने और तेजिंदर पाल को बरी करने, दोनों को चुनौती देगा।”

मामला 14 जून 2014 का है, जब शिमला के राम बाज़ार से चार साल के युग का फिरौती के लिए अपहरण कर लिया गया था । अपहरणकर्ताओं ने उसके पिता से 3.5 करोड़ रुपये की फिरौती मांगी थी। दो साल बाद, अगस्त 2016 में, भराड़ी में एक पानी की टंकी से उसका कंकाल बरामद हुआ। जाँच में पता चला कि बच्चे को ज़िंदा ही पत्थर बाँधकर टंकी में फेंक दिया गया था।

सीआईडी ​​द्वारा जाँच के बाद अक्टूबर 2016 में आरोप पत्र दाखिल किया गया। फ़रवरी 2017 में मुकदमा शुरू हुआ, जिसके दौरान 135 में से 105 गवाहों से पूछताछ की गई। 6 सितंबर, 2018 को ज़िला एवं सत्र न्यायालय ने इस अपराध को “दुर्लभतम” में से एक करार देते हुए तीनों अभियुक्तों को मौत की सज़ा सुनाई।
उच्च न्यायालय के फैसले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए युग के पिता विनोद गुप्ता ने दुख व्यक्त किया और कानूनी लड़ाई जारी रखने का संकल्प लिया।

गुप्ता ने कहा, “11 साल बाद भी युग को न्याय नहीं मिला है। हाईकोर्ट ने मौत की सज़ा को उम्रकैद में बदल दिया है, जो हमें स्वीकार्य नहीं है। दोषियों को फांसी होनी चाहिए थी, लेकिन इतना समय बीत जाने के बाद भी वे ज़िंदा हैं। मैं सुप्रीम कोर्ट जाकर उनके लिए मौत की सज़ा की मांग करूँगा।”

राज्य के अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया था कि रिकॉर्ड में मौजूद सबूतों से तीनों की संलिप्तता साबित होती है। जाँचकर्ताओं के अनुसार, चंदर शर्मा ने लड़के को गुरुद्वारे से अगवा किया और उसे गजेंद्र पाल की गाड़ी में ले गया, जबकि वह और अन्य लोग, तेजिंदर पाल और विक्रांत बख्शी, उसकी हत्या से पहले लगभग 48 घंटे तक लगातार संपर्क में रहे।

राज्य और पीड़ित परिवार दोनों द्वारा सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की प्रतिबद्धता के साथ , एक दशक पुराना मामला अपनी कानूनी यात्रा जारी रखने के लिए तैयार है।

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