हिमाचल डेस्कः प्रदेश में सर्किट हाउस व रेस्ट हाउस के कमरों का किराया बढ़ गया है। प्रदेश सरकार ने लोक निर्माण विभाग (PWD) के अंतर्गत आने वाले रेस्ट हाउस और सर्किट हाउस के कमरों के टैरिफ में संशोधन किया है। नई दरें तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई हैं। इस संबंध में लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है।
सरकार ने रेस्ट हाउस को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया है। प्रथम श्रेणी में प्रमुख पर्यटन स्थल, राज्य की राजधानी और जिला मुख्यालयों में स्थित कुल 33 रेस्ट हाउस शामिल किए गए हैं। द्वितीय श्रेणी में प्रदेश के प्रसिद्ध मंदिरों, आध्यात्मिक स्थलों और उप-मंडल मुख्यालयों में स्थित 59 रेस्ट हाउस रखे गए हैं। तृतीय श्रेणी में अन्य स्थानों पर स्थित 190 रेस्ट हाउस शामिल हैं।
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इसके अतिरिक्त प्रदेश के 21 सर्किट हाउस भी इस नई व्यवस्था के अंतर्गत आएंगे। टैरिफ हिमाचली और गैर-हिमाचली श्रेणी में अलग-अलग निर्धारित किया गया है। सभी सर्किट हाउस संबंधित जिलों के उपायुक्त (DC) के नियंत्रण में रहेंगे, जबकि रेस्ट हाउस संबंधित विभाग के नियंत्रण में संचालित होंगे।
प्रथम श्रेणी रेस्ट हाउस
हिमाचलियों के लिए
एसी कमरा: ₹800
नॉन-एसी कमरा: ₹600
गैर-हिमाचलियों के लिए
एसी कमरा: ₹1000
नॉन-एसी कमरा: ₹800
श्रेणी-बी रेस्ट हाउस
हिमाचलियों के लिए
एसी कमरा: ₹700
नॉन-एसी कमरा: ₹500
गैर-हिमाचलियों के लिए
एसी कमरा: ₹900
नॉन-एसी कमरा: ₹700
श्रेणी-सी रेस्ट हाउस
हिमाचलियों के लिए
एसी कमरा: ₹600
नॉन-एसी कमरा: ₹400
गैर-हिमाचलियों के लिए
एसी कमरा: ₹700
नॉन-एसी कमरा: ₹500
सर्किट हाउस
हिमाचलियों के लिए
एसी कमरा: ₹900
नॉन-एसी कमरा: ₹700
गैर-हिमाचलियों के लिए
एसी कमरा: ₹1200
नॉन-एसी कमरा: ₹1000
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