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मैड़ी में Holi मेला 27 फरवरी से होगा शुरु, मेले के सफल आयोजन को लेकर DC ने दी खास जानकारी

ऊनाः जिला के अंब उपमंडल के मैड़ी स्थित डेरा बाबा बडभाग सिंह में 27 फरवरी से होली मेला-2023 शुरु हो रहा है। 7 मार्च को झंडे की रस्म होगी जबकि 9 मार्च को पंजा साहिब का पवित्र प्रसाद श्रद्धालुओं को वितरित किया जाएगा। मेले के सफल आयोजन को लेकर आज उपायुक्त ऊना राघव शर्मा की अध्यक्षता में खंड विकास कार्यालय, अंब में समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। डीसी राघव शर्मा ने बताया मैड़ी मेले के सफल आयोजन को लेकर गुरुद्वारा प्रबंधन, स्थानीय पंचायत समिति, पंचायत प्रधान सहित विभिन्न विभागों के साथ बैठक आयोजित कर आवश्यक दिशानिर्देश दिए गए हैं। पुलिस व यातायात प्रबंधन सहित स्वच्छता, विद्युत, पेयजल प्रबंधन को लेकर सभी एजेंसियों की जिम्मदारियां तय की गई हैं। उन्होंने बताया कि श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मेला क्षेत्र में मैडिकल पोस्ट भी उपलब्ध रहेगी। एडीसी ऊना मेला अधिकारी और एसडीएम अंब सहायक मेला अधिकारी होंगे जबकि एएसपी ऊना पुलिस मेला अधिकारी और डीएसपी अंब सहायक पुलिस मेला अधिकारी होंगे।

डीसी ने बताया कि सुरक्षा की दृष्टि से पूरे मेला क्षेत्र को 10 सैक्टरों में बांटा जाएगा और प्रत्येक सैक्टर में एक-एक सैक्टर मैजिस्ट्रेट तथा एक-एक सैक्टर पुलिस ऑफिसर की तैनाती की जाएगीै। मेले के दौरान कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस व होमगार्ड के पर्याप्त जवानों की तैनात होंगे। डीसी ने कहा कि मेले के दौरान साफ-सफाई व्यवस्था को बनाए रखने के पर्याप्त अस्थाई शौचालयों का निर्माण किया जाएगा तथा जगह-जगह कूड़े दान तथा इनके रखरखाव के लिए अस्थाई सफाई कर्मचारी तैनात किए जाएंगे। मेले के दौरान स्वच्छ व पर्याप्त पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए आईपीएच विभाग को पानी का क्लोरीनेशन तथा समय-समय पर पानी के सैंपल लेने के भी निर्देश दिए।

मेले के दौरान किसी भी तरह की आग इत्यादि की घटना से निपटने के लिए अग्रिश्मन वाहन भी तैनात रहेगा। उन्होंने अस्थाई दुकानें लगाए जाने को लेकर एसडीएम अंब को समुचित प्लान तैयार करने के निर्देश दिए साथ ही सभी विभागों को एक सप्ताह के भीतर सभी तैयारियां पूर्ण करने को कहा। राघव शर्मा ने कहा कि मेले के दौरान लंगर लगाने से पूर्व एसडीएम अंब से अनुमति लेनी अनिवार्य होगी। उन्होने मेले के दौरान परोसी जाने वाली खाद्य सामग्री की जांच के लिए संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक कदम उठाने के भी निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त मेले के दौरान ढ़ोल नगाडे, करतब दिखाना प्रतिबंधित होगा तथा डेरा प्रबंधन को भी निर्धारित समयावधि में ही लाऊडस्पीकर चलाने की अनुमति रहेगी तथा मेले के दौरान भिखारियों की समस्या से भी सख्ती से निपटा जाएगा।

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