शिमला। दिवाली के त्योहार से पहले जिला शिमला पुलिस ने अवैध रूप से पटाखों की बिक्री और भंडारण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। पुलिस थाना रामपुर और जुब्बल की टीमों ने अलग-अलग स्थानों पर दबिश देकर बिना वैध लाइसेंस पटाखों की बिक्री और भंडारण करने के दो मामले दर्ज किए हैं। पुलिस की इस कार्रवाई के दौरान रामपुर के डकोलर में एक दुकानदार को बिना लाइसेंस पटाखे बेचते हुए पकड़ा गया, जबकि जुब्बल के मांदल कैंची के पास एक दुकान की दूसरी मंजिल से विभिन्न किस्मों के 412 छोटे बॉक्स पटाखे बरामद किए गए हैं।
पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार पहला मामला 29 अक्तूबर 2026 को पुलिस थाना रामपुर के तहत सामने आया। पुलिस टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि डकोलर में एक व्यक्ति बिना किसी वैध अनुमति के पटाखों की बिक्री कर रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने संबंधित दुकान में दबिश दी। इस दौरान दुकानदार से पटाखों की बिक्री के संबंध में वैध लाइसेंस और परमिट दिखाने को कहा गया, लेकिन वह पुलिस के समक्ष कोई भी वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। पुलिस ने दुकानदार की पहचान हितेश कुमार (30) पुत्र शिव कुमार बंसल निवासी गांव डकोलर, डाकघर शिंगला, तहसील रामपुर के रूप में की है। इस मामले में पुलिस थाना रामपुर में एफआईआर संख्या 121/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 125 और 288 तथा विस्फोटक अधिनियम 1884 की धारा 9(बी) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
वहीं, दूसरा मामला 30 अक्तूबर को पुलिस थाना जुब्बल के तहत सामने आया। पुलिस चौकी सरस्वतीनगर की टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि मांदल कैंची के पास स्थित एक दुकान में अवैध रूप से पटाखों का भंडारण किया गया है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने संबंधित दुकान के भवन की तलाशी ली। इस दौरान भवन की दूसरी मंजिल से विभिन्न प्रकार के कुल 412 छोटे बॉक्स पटाखे बरामद हुए। इनमें साउंड रॉकेट, शान-ए-पंजाब, स्पीड एक्सप्रेस, अवतार रॉकेट, रॉकेट बम, स्टार फोर्स और डायनामाइट बम सहित अन्य किस्मों के पटाखे शामिल हैं।
दुकान के मालिक की पहचान राजीव कुमार पुत्र स्वर्गीय प्रकाश चंद निवासी वार्ड नंबर सात, नगर पंचायत जुब्बल के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार संबंधित व्यक्ति पटाखों के भंडारण और बिक्री से जुड़ा कोई वैध लाइसेंस या अनुमति प्रस्तुत नहीं कर सका। इसके बाद पुलिस थाना जुब्बल में एफआईआर संख्या 57/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 125 और 288 तथा विस्फोटक अधिनियम की धारा 9(बी) के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है।
जिला शिमला पुलिस ने दोनों मामलों में आगामी जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने आम नागरिकों और व्यापारियों से अपील की है कि पटाखों की बिक्री और भंडारण केवल वैध लाइसेंस तथा निर्धारित सुरक्षा मानकों के तहत ही करें। बिना अनुमति विस्फोटक सामग्री का भंडारण और बिक्री लोगों की जान-माल के लिए गंभीर खतरा बन सकती है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
📍 Location: शिमला (शिमला)

