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ध्वनि प्रदूषण को देखते हुए दिन में 55 डेसीबल और रात के समय 45 डेसिबल तक हो आवाज़ का प्रयोग : एसडीएम

नाहन: नाहन शहर में बढ़ रहे ध्वनि प्रदूषण पर नकेल कसने के लिए प्रशासन मुस्तैद हो गया है । यही नहीं ध्वनि प्रदूषण को लेकर बने कानून का सख्ती से पालन करवाने के लिए भी प्रशासन ने कमर कस ली है । इस विषय को लेकर एसडीएम नाहन सलीम आजम की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में पुलिस थाना प्रभारी सहित शहर के तमाम डीजे सिस्टम के मालिक उपस्थित रहे । इस दौरान एसडीएम ने बताया कि ध्वनि प्रदूषण को लेकर बने रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल्स 2000 के मुताबिक दिन के समय 55 डेसीबल और रात के समय 45 डेसिबल तक ही आवाज प्रयोग में लाई जा सकती है। एसडीएम सलीम आजम ने डीजे मालिकों को जागरूक करते हुए कहा कि बिना अनुमति सहित रात को 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर या साउंड सिस्टम का प्रयोग करना गैर कानूनी है। उन्होंने साफ किया की डीजे सिस्टम मालिक किसी भी प्रकार के कार्यक्रम से पूर्व आयोजकों से साउंड सिस्टम के प्रयोग की अनुमति लेने की मांग करे । साथ ही डीजे मालिक स्वयं भी कार्यक्रम की जानकारी संबंधित पुलिस थाना या फिर पुलिस चौंकी को उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करे । बैठक दौरान डीजे मालिकों के आग्रह पर उनकी सुरक्षा को मध्यनजर रखते हुए एसडीएम सलीम आजम ने पूरा सहयोग प्रदान करने का आश्वासन भी दिया।

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