Last Updated: September 25, 2026

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अफीम तस्करी मामले में कुल्लू कोर्ट का फैसला, दो आरोपियों को दो साल की सजा

July 24, 2026

अफीम तस्करी मामले में कुल्लू कोर्ट का फैसला, दो आरोपियों को दो साल की सजा

कुल्लू: अफीम रखने के मामले में कुल्लू की विशेष अदालत ने दो आरोपियों को दोषी ठहराते हुए दो-दो वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश-प्रथम प्रकाश चंद राणा की अदालत ने दोनों दोषियों पर 12-12 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना जमा न करने पर उन्हें अतिरिक्त तीन-तीन माह का साधारण कारावास भुगतना होगा। दोषियों की पहचान मेघ सिंह और गंभीर सिंह के रूप में हुई है। दोनों कुल्लू जिले के सैंज क्षेत्र के धारा गांव के रहने वाले हैं। अदालत ने यह सजा एनडीपीएस एक्ट की धारा 18 के तहत सुनाई है।

मामले के अनुसार, 17 जुलाई 2019 को पुलिस की एसएनसीसी एवं एफयू कुल्लू टीम ने बजौरा क्षेत्र में नाकाबंदी कर रखी थी। इस दौरान एसआई राम लाल के नेतृत्व में पुलिस दल नियमित गश्त पर था। जांच के दौरान पुलिस ने एक मारुति ईको वाहन (एचपी-66-5534) को रोका, जिसमें मेघ सिंह और गंभीर सिंह सवार थे। तलाशी लेने पर वाहन के डैशबोर्ड में रखे एक बैग से 410 ग्राम अफीम बरामद की गई। इसके बाद भुंतर थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया और पुलिस ने जांच पूरी कर अदालत में चालान पेश किया।

अभियोजन पक्ष की ओर से मामले को साबित करने के लिए कुल 12 गवाहों के बयान दर्ज करवाए गए। पेश किए गए साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी माना और उन्हें निर्धारित सजा सुनाई।

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