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दिवाली पर पटाखों की बिक्री एवं भंडारण में सुरक्षा नियमों की पालना सुनिश्चित करें दुकानदार: एसडीएम

कुल्लू। दिवाली त्योहार के दौरान आगजनी की घटनाओं पर अंकुश लगाने तथा जान-माल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एसडीएम कुल्लू डॉ जयबन्ती ठाकुर ने पटाखों की बिक्री एवं भंडारण करने वाले सभी दुकानदारों से अग्निशमन विभाग द्वारा जारी सुरक्षा दिशा-निर्देशों की कड़ाई से पालना करने की अपील की है।

एसडीएम ने कहा कि पटाखों की बिक्री निर्धारित एवं सुरक्षित स्थानों पर ही की जाए। आतिशबाजी को बंद और सुरक्षित शेड में रखा जाए तथा बिक्री एवं भंडारण के लिए बनाए गए दो शेडों के बीच कम से कम तीन मीटर की दूरी होना अनिवार्य है। किसी भी शेड के 50 मीटर के दायरे में आतिशबाजी का प्रदर्शन नहीं किया जा सकेगा। एक कलस्टर में 50 से अधिक दुकानों की अनुमति नहीं होगी।

उन्होंने दुकानदारों को निर्देश दिए कि पटाखों के शेड में गैस, बिजली के उपकरण अथवा खुली बिजली की तारें न हों। आतिशबाजी को मूल पैकेट में सुरक्षित रखा जाए तथा ज्वलनशील सामग्री से दूर रखा जाए। प्रत्येक दुकान में आगजनी की स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त पानी की व्यवस्था होनी चाहिए।

एसडीएम ने कहा कि आतिशबाजी के भंडारण स्थलों पर 9 लीटर क्षमता का एक वाटर-सीओटू तथा एक एबीसी टाइप अग्निशामक यंत्र स्थापित करना अनिवार्य है। पटाखों की बिक्री के लिए स्थान निर्धारित करने से पहले स्थानीय अग्निशमन अधिकारी से परामर्श भी लिया जाए।

उन्होंने सभी दुकानदारों से सुरक्षा नियमों का गंभीरता से पालन करने का आग्रह करते हुए कहा कि त्योहार के दौरान आमजन की सुरक्षा प्रशासन की प्राथमिकता है। सभी नागरिक एवं व्यापारी प्रशासन का सहयोग करें, ताकि दिवाली का त्योहार सुरक्षित एवं शांतिपूर्ण ढंग से मनाया जा सके।

📍 Location: Kullu (Kullu)

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