कुल्लू: जिला ने इन दिनों कई इलाकों में सड़को में ट्रैफिक की समस्या से लोगों को जूझना पड़ रहा है। ऐसे में जिला दंडाधिकारी कुल्लू सुरजीत सिंह राठौर ने मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 115 व 117 के तहत कुल्लू के अखाड़ा बाजार में ट्रक यूनियन (सूद पेट्रोल पंप के पास) से लक्ष्मी नारायण मंदिर तक के सड़क खंड को प्रारंभिक तौर पर 30 दिनों के लिए ‘नो पार्किंग जोन’ घोषित किया है।
जिला दंडाधिकारी ने बताया कि उप-मंडलाधिकारी (नागरिक) कुल्लू और पुलिस विभाग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार उक्त सड़क मार्ग अत्यधिक संकरा एवं व्यस्त है। सड़क किनारे वाहनों के बेतरतीब खड़े रहने से बार-बार यातायात बाधित होता है, जिससे पैदल यात्रियों तथा अन्य वाहन चालकों को भारी असुविधा व परेशानियों का सामना करना पड़ता है। स्थानीय निवासियों के साथ विचार-विमर्श के दौरान भी अधिकतर लोगों ने इस मार्ग को ‘नो पार्किंग जोन’ बनाने के प्रस्ताव पर अपनी सहमति जताई है।
जिला प्रशासन ने अंतिम अधिसूचना जारी करने से पूर्व इसकी व्यावहारिकता और प्रभावशीलता को परखने के लिए यह प्रारंभिक अधिसूचना जारी की है। यदि इस निर्णय के संबंध में आम जनता को कोई आपत्ति, दावा या सुझाव देना हो, तो वे निर्धारित 30 दिनों की अवधि के भीतर अपनी आपत्तियाँ या सुझाव दर्ज करवा सकते हैं। इस अवधि के समाप्त होने के बाद किसी भी दावे या आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा और अंतिम अधिसूचना जारी कर दी जाएगी।
📍 Location: कुल्लू (कुल्लू)

