Last Updated: November 6, 2026

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भांग की खेती को कानूनी मंजूरी, टेक्सटाइल और दवा उद्योग को बढ़ावा

September 11, 2026

भांग की खेती को कानूनी मंजूरी, टेक्सटाइल और दवा उद्योग को बढ़ावा

Legal approval for cannabis cultivation : कुल्लू। हिमाचल प्रदेश में भांग की खेती को वैध बनाने की दिशा में कदम उठाया गया है। विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ने बताया कि कुल्लू क्षेत्र में भांग की खेती मुख्य रूप से टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए की जाएगी, जिससे कपड़े, शॉल, हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पाद तैयार किए जाएंगे।

इसके अलावा औषधीय उपयोग के लिए भी अब भांग की खेती कानूनी रूप से की जा सकेगी। इसके लिए बीज हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय और बागवानी विश्वविद्यालय के माध्यम से किसानों को उपलब्ध करवाए जाएंगे। उन्होंने भांग की खेती को लेकर हो रही नेगेटिव पब्लिसिटी को खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि यह पूरी तरह नियंत्रित और लाइसेंस आधारित प्रक्रिया है।

उन्होंने बताया कि सामान्य खेती के लिए एक बीघा पर 500 रुपये तथा औषधीय प्रयोजन के लिए एक बीघा पर एक लाख रुपये फीस निर्धारित की गई है। विधायक ठाकुर ने बताया कि विधानसभा की राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की अगुवाई में गठित सर्वदलीय कमेटी ने पूरे भारत का भ्रमण कर इस विषय पर विस्तृत लीगल स्टडी की थी।
अध्ययन के उपरांत सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि सीमित क्षेत्र में भांग की खेती की अनुमति दी जाएगी।

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