
शिमला : सूबे में नई पंचायतों का गठन होगा। सोमवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में पंचायतों के पुनर्गठन व परिसीमन को मंजूरी प्रदान की गई। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने की। सनद रहे कि राज्य में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव जनवरी माह के अंत तक होने हैं। मगर पुनर्गठन व परिसीमन के सरकार के फैसले से पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के आगे खिसकने का अंदेशा है। मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने दी।
राजस्व मंत्री ने बताया कि बैठक में 64 मदों पर चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि प्रदेश में आपदा प्रभावितों को राहत प्रदान करने का सरकार हरसंभव प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में आपदा प्रभावित परिवारों को घरेलू सामान के नुकसान की भरपाई के लिए मिलने वाली धनराशि 70 हजार रुपए से बढ़ा कर एक लाख रुपए करने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने आग लगने की स्थिति में पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त घरों के लिए सात लाख रुपए का विशेष सहायता पैकेज प्रदान करने का महत्वपूर्ण निर्णय भी लिया है। प्रदेश में आपदा की स्थिति के दौरान हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए वायुसेना को 4.32 करोड़ रुपए स्वीकृति किए गए।
मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश सरकार की राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना-2023 के तहत 1000 पेट्रोल और डीजल टैक्सियों को इलेक्ट्रिक टैक्सी में बदलने के लिए 40 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान करने का निर्णय लिया गया। इसके साथ-साथ एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का स्पेशल टास्क फोर्स में विलय कर गृह विभाग के अधीन एक एकीकृत स्पेशल टास्क फोर्स बनाने का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य संचालन क्षमता में सुधार और नशे से जुड़े मामलों से निपटने के लिए एक प्रभावी एजेंसी तैयार करना है। इसके साथ ही प्रदेश में पंचायत स्तर पर एंटी चिट्टा अभियान चलाने को भी मंजूरी प्रदान की गई।
बैठक में मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना को शहरी क्षेत्रों के छोटे दुकानदारों और 10 लाख रुपये से कम वार्षिक कारोबार वाले खुदरा विक्रेताओं तक विस्तार देने का निर्णय लिया गया है। योजना के अंतर्गत एनपीए घोषित हो चुके छोटे दुकानदारों को बैंक के माध्यम से एक लाख रुपए तक की एक मुश्त निपटान सहायता प्रदान की जाएगी जिसका वहन प्रदेश सरकार करेगी। राजस्व मंत्री ने बताया कि बैठक में मनरेगा के अंतर्गत 150 दिनों का रोजगार उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया गया है। व्यक्तिगत कार्यों के अंतर्गत रिटेनिंग वॉल निर्मित करने के लिए दो लाख रुपए तक की राशि प्रदान करने का निर्णय लिया गया।
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