Last Updated: October 30, 2026

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भवन निर्माण और टावर लगाने से पहले एयरपोर्ट अथॉरिटी से अब लेनी होगी NOC

February 13, 2023

भवन निर्माण और टावर लगाने से पहले एयरपोर्ट अथॉरिटी से अब लेनी होगी NOC

गग्गल : 28 मार्च से गग्गल एयरपोर्ट के लिए एक और हवाई सेवा शुरू होने जा रही है इसके लिए पूरे जोर-शोर के साथ तैयारी की जा रही है, लेकिन एयरपोर्ट के नजदीक आ रही कुछ कमियों के कारण एक योजना शुरू की जा रही है जो की इसे लेकर जिला प्रशासन एवं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सदस्य पूरे जोर-शोर के साथ कार्य को पूरा करने में लगे हुए हैं। एयरपोर्ट को लेकर एयरपोर्ट अथॉरिटी के निर्देशानुसार हवाई अड्डे के आसपास अब भविष्य में बिना एनओसी प्राप्त किए निर्माण पर रोक लगा दिया जाएगा तथा बिना एनओसी प्राप्त किए अवैध भवन को गिरा दिया जाएगा, जोकि एयरपोर्ट के आसपास 20 किलोमीटर के दायरे के अंदर टावर लगाना व भवन का निर्माण करने से पहले ऑनलाइन वेबसाइट पर जाकर एनओसी लेनी होगी , गग्गल एयरपोर्ट के 20 किलोमीटर के दायरे के अंदर अब कहीं भी बिना अनुमति के मोबाइल टावर भवनों का निर्माण बिना अनुमति के नहीं कर सकते हैं इसके लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी से पहले ऑनलाइन एनओसी प्राप्त करनी होगी , जानकारी के अनुसार एयरपोर्ट के डायरेक्टर धीरेंद्र शर्मा ने कहा कि गग्गल हवाई अड्डे के 20 किलोमीटर के अंतर्गत में रहने वाले लोगों को भवनों के निर्माण और मास्टर टावर की स्थापना के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से अनापित्त प्रमाण पत्न प्राप्त करना अनिवार्य है।

नोकास वेबसाइट में उपलब्ध स्टैंडर्ड फॉर्मेट में साइट को ऑर्डिनेट और साइड एलिवेशन को भरे अन्य आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें , एनओसी के आवेदन करने के लिए आवेदक केंद्रीय लोक निर्माण विभाग हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग जैसे सरकारी विभाग लाइसेंसड़ सर्वेक्षक आर्किटेक्ट इंजीनियर या एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पैनल सर्वेक्षक साइट कोऑर्डिनेटर और साइड एलिवेशन प्रमाण पत्न जारी कर सकते ह

क्या कहते हैं एयरपोर्ट डायरेक्टर

जब इस बारे एयरपोर्ट के डायरेक्टर धीरेंद्र शर्मा से बात की गई तो उन्होंने बताया कि एयरपोर्ट के 20 किलोमीटर के दायरे के अंदर भवन निर्माण व टावर लगाने से पहले एयरपोर्ट अथॉरिटी से एनओसी लेनी होगी और बिना एनओसी प्राप्त किए भवन का निर्माण करना व टावर को लगाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी

क्या कहते हैं कांगड़ा एसडीएम

जब इस बारे कांगड़ा के एसडीएम नवीन तंवर से बात की गई तो उन्होंने बताया कि एयरपोर्ट के 20 किलोमीटर दायरे के अंदर कोई भी भवन निर्माण व टावर का कार्य बिना एनओसी प्राप्त किए विर्जत रहेगा और नियम का उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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