
रामपुर बुशहर: चेक बाउंस के मामले में न्यायालय द्वारा जारी गैर-जमानती वारंट की तामील करते हुए रामपुर बुशहर पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान वीर सिंह (50) निवासी बशारी क्षेत्र, जिला शिमला के रूप में हुई है। मामला परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 के तहत दर्ज चेक अनादरण से संबंधित है। इस मामले में करीब दो लाख रुपये की राशि विवादित बताई जा रही है।
पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, चेक बाउंस से जुड़े इस मामले में संबंधित न्यायालय द्वारा आरोपी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) जारी किया गया था। न्यायालय के आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए रामपुर बुशहर पुलिस की टीम ने आवश्यक कार्रवाई करते हुए 14 अक्टूबर 2026 को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
चेक अनादरण के मामले आमतौर पर तब सामने आते हैं, जब बैंक खाते में पर्याप्त राशि न होने या अन्य संबंधित कारणों से जारी किया गया चेक भुगतान के लिए स्वीकार नहीं हो पाता। ऐसे मामलों में कानून के तहत न्यायालय में कार्रवाई की जाती है। धारा 138 के अंतर्गत चेक बाउंस से जुड़े मामलों में न्यायिक प्रक्रिया के दौरान न्यायालय के समक्ष उपस्थित होना और उसके आदेशों का पालन करना संबंधित पक्षों के लिए आवश्यक होता है।
रामपुर पुलिस का कहना है कि न्यायालयों द्वारा जारी आदेशों और वारंटों की तामील सुनिश्चित करने के लिए नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। पुलिस न्यायिक प्रक्रिया के प्रभावी क्रियान्वयन और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है।
चेक बाउंस से जुड़े मामलों में न्यायालय के आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। रामपुर पुलिस की इस कार्रवाई को न्यायालय द्वारा जारी गैर-जमानती वारंट की तामील की दिशा में उठाया गया कदम माना जा रहा है।
📍 Location: शिमला (शिमला)