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रोहड़ू पुलिस ने उद्घोषित आरोपी को किया गिरफ्तार, दो मामलों में भुगतेगा छह-छह माह की सजा

शिमला: पुलिस उपमंडल रोहड़ू के PO Cell की टीम ने अदालत से जारी Conviction Warrant के तहत उद्घोषित आरोपी सुशील जोगटा को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी को शिमला से गिरफ्तार करने के बाद बुधवार को अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (ACJM), रामपुर बुशहर की अदालत में पेश किया।

पुलिस के अनुसार, सुशील जोगटा पुत्र भाग चन्द, निवासी जिला शिमला, उम्र करीब 52 वर्ष के खिलाफ धारा 138 Negotiable Instruments Act के तहत दो मामलों में अदालत द्वारा सजा सुनाई गई थी। आरोपी लंबे समय से इन मामलों में अदालत की कार्रवाई के दायरे में था। PO Cell रोहड़ू की टीम ने अदालत से जारी Conviction Warrant पर कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार किया।

पहला मामला Case No. 04/2019, बामबीर सिंह बनाम मैसर्स तृषा फ्रूट कंपनी है। इस मामले में अदालत ने आरोपी को छह माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई थी तथा 2 लाख 46 हजार रुपये मुआवजा देने के आदेश दिए थे। वहीं, दूसरे मामले Case No. 310/2018, पूरन खूंद बनाम मैसर्स तृषा फ्रूट कंपनी में भी आरोपी को छह माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई गई थी। इस मामले में 4 लाख 67 हजार रुपये मुआवजा देय है। दोनों मामलों में कुल 7 लाख 13 हजार रुपये का मुआवजा देय है।

अदालत ने 7 अक्तूबर को दोनों मामलों में Warrant of Commitment जारी करते हुए दोषी सुशील जोगटा को सजा भुगतने के लिए मॉडल सेंट्रल जेल कंडा, जिला शिमला भेजने के आदेश दिए। अदालत के आदेशों की अनुपालना में पुलिस द्वारा दोषी को जेल में दाखिल करवाया जा रहा है।

📍 Location: शिमला (शिमला)

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