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संजौली मस्जिद मामले में स्थानीय निवासी नहीं बनेंगे पक्षकार, सोमवार को होगी अगली सुनवाई

Sanjauli Masjid Case Next Hearing

Sanjauli Masjid Case Next Hearing : हिमाचल की राजधानी शिमला में संजौली मस्जिद को गिराने के नगर निगम आयुक्त के आदेशों पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर आज जिला अदालत में सुनवाई हुई। अदालत ने इस मामले में पक्षकार बनने के स्थानीय निवासी के आवेदन को खारिज कर दिया है।

अब ऑल हिमाचल मुस्लिम वेलफेयर सोसायटी की याचिका की स्थिरता पर सोमवार को फैसला होगा। दरअसल, स्थानीय लोगों ने 11 नवंबर को सुनवाई के दौरान इस मामले में पक्षकार बनने के लिए जिला अदालत में आवेदन किया था। आपको बता दें कि ऑल हिमाचल मुस्लिम वेलफेयर सोसायटी के प्रधान नजाकत अली ने नगर निगम आयुक्त के 5 अक्टूबर के आदेशों को जिला अदालत में चुनौती दी थी।

इसमें कहा गया था कि एमसी आयुक्त कोर्ट का आदेश निष्प्रभावी है। याचिका में दलील दी गई थी कि आयुक्त ने संजौली मस्जिद कमेटी द्वारा दिए गए हलफनामे के आधार पर यह फैसला दिया था। उन्होंने दावा किया कि संजौली मस्जिद कमेटी पंजीकृत नहीं है। ऐसे में इसके अध्यक्ष मोहम्मद लतीफ द्वारा दिया गया हलफनामा सही नहीं है। नजाकत अली का दावा है कि मस्जिद बनाने के लिए उन्होंने पैसे दिए थे। इसलिए वे भी पीड़ित पक्ष हैं। उनकी बात सुनी जानी चाहिए और मस्जिद की तीन मंजिलें गिराने के फैसले पर रोक लगाई जानी चाहिए।

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