श्रीनगर : जम्मू-कश्मीर पुलिस ने श्रीनगर में नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत मादक पदार्थ की तस्करी में शामिल तस्करों की 3 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है। पुलिस ने बुधवार को बताया कि उनकी टीम ने एनडीपीएस अधिनियम की धारा के तहत बानपोरा बटमालू निवासी अब्दुल अहमद भट की यहां 65 लाख रुपए मूल्य के 3 मंजिला मकान को कुर्क किया है।
उन्होंने कहा, आरोपी व्यक्ति एक कुख्यात ड्रग तस्कर है जो युवाओं को ड्रग्स बेचता था। तस्कर खिलाफ शहीद गंज थाने में दर्ज शिकायत के आधार पर जांच की गई, जहां उसके पास से भारी मात्र में नशीले पदार्थ बरामद किए गए। बाद में, उसके खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था।
एक अन्य मामले में, नाटीपोरा निवासी मंजूर अहमद भट के उमर लेन आजाद बस्ती में स्थित 3 मंजिला आवासीय भवन, जिसकी अनुमानित कीमत 2.5 करोड़ रुपए है, को एनडीपीएस अधिनियम की धारा के तहत जब्त किया गया। आरोपी व्यक्ति एक ड्रग पेडलर भी है, जो इलाके के युवाओं के बीचनशीले पदार्थो की तस्करी करता था। उस पर चनापोरा थाने में प्राथमिकी और एनडीपीएस की धारा के तहत मामला दर्ज किया गया है।

